Rewari Panchayat Election के लिए 24 मई से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, इस तारीख को होगा मतदान
रेवाड़ी जिले में 22 पंच एक सरपंच और एक पंचायत समिति सदस्य के लिए 15 जून को उपचुनाव होंगे। नामांकन 24 मई से 30 मई तक दाखिल किए जा सकते हैं। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मतदान 15 जून को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा जिसके बाद मतगणना की जाएगी। पंच-सरपंच पद के लिए शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित है।
जागरण सवाददाता, रेवाड़ी। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने हरियाणा पंचायत राज निर्वाचन नियम 1994 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के पंच व सरपंच के प्रस्तावित उप चुनाव के कार्यक्रम लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।
नामांकन प्रक्रिया शनिवार 24 मई से शुरू होगी। शुक्रवार 30 मई तक सुबह 10 बजे से लेकर शाम तीन बजे तक जारी रहेगी। रविवार और राजकीय अवकाश के दिन नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जाएंगे। उप चुनाव के लिए मतदान रविवार 15 जून को होगा। सोमवार 19 मई को नामांकन प्राप्त करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।
जिला में इन स्थानों पर होगा उप-चुनाव
रेवाड़ी जिला में 22 पंच, एक सरपंच और एक सदस्य पंचायत समिति के उप चुनाव होंगे, जिनमें नाहड़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर पांच, नाहड़ ब्लाक के गांव श्याम नगर में सरपंच पद व गांव गुजरवास के वार्ड नंबर दो में पंच पद, खंड बावल के गांव रघुनाथपुरा के वार्ड नंबर छह में पंच पद, आनंदपुर के वार्ड नंबर सात, धारण के वार्ड नंबर सात, नांगली परसापुर के वार्ड नंबर एक में पंच पद।
खंड डहीना के गांव जैनाबाद के वार्ड नंबर 13, ढाणी जरावत के वार्ड नंबर छह, कंवाली के वार्ड नंबर 10 में पंच पद, खंड धारूहेड़ा के गांव रालियावास के वार्ड नंबर पांच, डवाना के वार्ड नंबर तीन, लाधूवास गुर्जर के वार्ड नंबर एक में, बालियर कलां के वार्ड नंबर दो में पंच पद, खंड जाटूसाना के गांव कंहोरी के वार्ड नंबर चार व पांच में पंच पद, खोल ब्लॉक के गांव सुंदरोज के वार्ड नंबर सात।
माजरा मुश्तल भालखी के वार्ड ने एक में पंच पद, रेवाड़ी खंड के गांव नयागांव के वार्ड नंबर चार व आठ, घुरकावास के वार्ड नंबर तीन, गिंदोखर के वार्ड नंबर पांच, बैरियावास के वार्ड नंबर छह व ठोठवाल के वार्ड नंबर एक में पंच पद के लिए उप चुनाव होंगे।
इस प्रकार चलेगी उप चुनाव की नामांकन प्रक्रिया
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि सोमवार 19 मई को नामांकन आमंत्रित करने के लिए नोटिस प्रकाशित किया जाएगा। शनिवार 24 मई से शुक्रवार 30 मई तक प्रातः 10 से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जांएगे और नामांकन पत्रों की सूची चस्पा की जाएगी। शनिवार 31 मई को सुबह 10 बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी।
सोमवार दो जून को शाम तीन बजे तक उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लिया जा सकता है। इसी दिन दोपहर बाद तीन बजे उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद रविवार 15 जून को सुबह आठ से शाम छह बजे तक मतदान होगा और इसी दिन मतगणना के बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी। कहीं भी पुन: मतदान की स्थिति बनती है तो मंगलवार 17 जून को पुन: मतदान करवाया जाएगा और परिणाम घोषित किए जाएंगे।
पंच-सरपंच पद के लिए शैक्षणिक योग्यता
उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंच-सरपंच पद का चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। पंच-सरपंच का चुनाव लड़ने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए दसवीं अनिवार्य योग्यता तय की गई है, जबकि महिला (सामान्य) और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए योग्यता आठवीं होगी। हालांकि, पंच पद के लिए चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति वर्ग की महिला उम्मीदवार के मामले में न्यूनतम योग्यता पांचवीं पास होगी।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव के तहत पंच पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 50 हजार रुपए, सरपंच पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 2 लाख रुपए और सदस्य पंचायत समिति के लिए 3.60 लाख निर्धारित की गई है।
सभी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा और चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर डीसी या राज्य चुनाव आयोग की ओर से अधिकृत अधिकारी के पास जमा करवाना होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे उसका पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। इसके लिए उसे स्थानीय हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में पूरी जानकारी प्रकाशित करवानी होगी।
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