Rewari News: कर्मचारी को नहीं दिया एसीपी का लाभ, कोर्ट ने अटैच की रोडवेज की दो बस
रोडवेज प्रबंधन द्वारा एक कर्मचारी को एसीपी का लाभ देने में देरी के कारण न्यायालय ने रोडवेज की दो बसें अटैच करने के आदेश दिए हैं। कर्मचारी कर्ण सिंह ने अपनी एसीपी और कम तनख्वाह को लेकर कोर्ट में वाद दायर किया था जिसके पक्ष में फैसला आया। रोडवेज ने अपील की जिसे खारिज कर दिया गया। अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। न्यायालय के आदेशों के बावजूद रोडवेज प्रबंधन को एक कर्मचारी को एसीपी का लाभ देने में देरी करना भारी पड़ गया। मामले में न्यायालय ने परिवहन विभाग की अपील को खारिज कर दिया गया है तथा रोडवेज की दो बसों को अटैच करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
रोडवेज प्रबंधन ने डिस्ट्रिक अटार्नी से मांगी राय
मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख लगी है। वहीं रोडवेज प्रबंधन ने कोर्ट के बसों को अटैच करने के बाद डिस्ट्रिक अटार्नी से राय मांगी है।
अधिवक्ता पीएस राव ने बताया कि कर्ण सिंह रोडवेज में एक जुलाई 1985 को बतौर परिचालक भर्ती हुए थे। आठ वर्ष बाद ज्वाइनिंग की तिथि से उन्हें नियमित मान लिया गया था। बाद में विभाग ने चार वर्ष बाद उन्हें नियमित माना। इसके चलते उनकी एसीपी ड्यू हो गई है।
वहीं 1996 से 2019 तक उनकी तनख्वाह कम कर दी गई है। इसको लेकर उन्होंने न्यायालय में वाद दायर किया था। लोवर कोर्ट व सैशन कोर्ट में कर्ण सिंह के पक्ष में फैसला आया था।
इसको लेकर रोडवेज की तरफ से न्यायालय में अपील दायर की गई थी, जिसे गत पांच सितंबर को हुई सुनवाई में खारिज कर दिया गया है। वहीं दो बसों को अटैच कर दिया गया है। महाप्रबंधक रेवाड़ी को निर्देश जारी करते हुए बसों का संचालन नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
न्यायालय की तरफ से हमारी दो बसें अटैच की गई हैं। हमने मामले में डिस्ट्रिक अटार्नी से राय मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होनी है। राहत मिलने की उम्मीद है।
- निरंजन कुमार, महाप्रबंधक रोडवेज
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