Single Use Plastic Ban: सिंगल यूज प्लास्टिक निर्माण पर प्रतिबंध, सूचना देने वाले को मिलेगा 15 हजार का इनाम
भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के उत्पादन की सूचना देने वाले को 15 हजार रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है। बोर्ड ने जनता से एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग न करने और उत्पादन की जानकारी देने की अपील की है।

जागरण संवाददाता, भिवाड़ी। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 1 जुलाई, 2022 से देशभर में चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अमित जुयाल ने बताया कि इस प्रतिबंध में प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, प्लास्टिक के झंडे, डिस्पोजल, थर्मोकोल प्लेट, कप, गिलास, स्ट्रॉ, चम्मच-कांटे, प्लास्टिक शीट, बैनर एवं अन्य एकल उपयोग प्लास्टिक सामग्री शामिल हैं।
पर्यावरण संरक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार योजना लागू की है। अब इस योजना में संशोधन करते हुए सूचना देने वाले को 15 हजार रुपये का पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया है।
यदि कोई व्यक्ति राजस्थान राज्य में ऐसी किसी इकाई या उद्योग के बारे में विश्वसनीय सूचना प्रदान करता है जो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग या एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण करता है, तो उसकी सूचना के आधार पर उसे यह पुरस्कार दिया जाएगा।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने आमजन से विशेष अपील की है कि वे एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग न करें तथा यदि उन्हें किसी स्थान पर इसके उत्पादन की जानकारी हो तो व्यक्तिगत रूप से अथवा ई-मेल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराएं।
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