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    Rewari News: मेला आयोजकों को देना होगा मृतक के स्वजन को 24 लाख का मुआवजा, आयोग ने सुनाया फैसला

    Updated: Wed, 03 Sep 2025 02:54 PM (IST)

    रेवाड़ी उपभोक्ता आयोग ने 2023 में बावल रोड पर हुए झूला हादसे में मृतक महिला के परिवार को 24 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। घायल बच्ची के परिवार को 2.75 लाख रुपये और शिकायतकर्ता को 1.12 लाख रुपये मिलेंगे। हादसे में झूले से गिरने के कारण महिला की मौत हो गई थी जिसके बाद आयोग ने मेला आयोजकों को दोषी पाया।

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    रेवाड़ी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने निर्णय दिया।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मेला आयोजकों को मृतक के स्वजन को 24 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। वहीं हादसे में घायल हुई बच्ची के स्वजन को 2.75 लाख रुपये तथा शिकायतकर्ता को 1.12 लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं।

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    बता दें कि वर्ष 2023 में शहर के बावल रोड स्थित जिला सचिवालय के पीछे हुडा मैदान में एक निजी एजेंसी ने मेला लगा था। 12 फरवरी 2023 की शाम को मेले में करीब 40 फीट की ऊंचाई से झूले की एक ट्राली गिर गई थी।

    हादसे में शहर के मोहल्ला संघी का बास की रहने वाली सीमा देवी, उनकी बेटी मुस्कान व भतीजी परिणिती गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी।

    माडल टाउन थाने में पुलिस ने आयोजकों पर मामला दर्ज कराया था। वहीं शहर के संघीबास मोहल्ले के रहने वाले राजकुमार व सतीश कुमार ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में वाद डाला था। आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए अब अपना फैसला सुनाया है।

    अधिवक्ता कैलाश चंद ने बताया कि नौ मई 2023 को पीड़ित पक्ष ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में जिला प्रशासन रेवाड़ी और मेला एजेंसी व उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ वाद दायर किया गया था। सुनवाई के दौरान वादी और प्रतिवादी की ओर से अपनी अपनी बातें रखी गई।

    आयोग ने अपना फैसले में झूला लगाने वाली एजेंसी को दोषी पाया और उस पर भारी जुर्माना लगाते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आदेश जारी किया। मुआवजा राशि 24 लाख सात हजार 133 रुपये मृतक के तीनों वारिसों में बांटा जाएगा, नाबालिग बच्चों का हक उनके बैंक खातों में एफडी के रूप में जमा किया जाएगा।

    इसके अलावा शिकायतकर्ता की बेटी मुस्कान की हुई गंभीर चोटों पर मुआवजा राशि दो लाख 75 हजार 875 रुपये रुपये देने का फैसला सुनाया। शिकायतकर्ता राजकुमार के हक में मुआवजा राशि एक लाख 12 हजार 811 रुपये देने का आदेश जारी किया है।

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