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    NEET Exam 2025: परीक्षकों के UPI पर रहेगी नजर, ट्रांजेक्शन हुआ तो होगी जांच

    रेवाड़ी में नीट परीक्षा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 12 परीक्षा केंद्रों पर 3840 परीक्षार्थी सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा देंगे। परीक्षा के दौरान परीक्षकों के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर रोक रहेगी और उल्लंघन होने पर जांच की जाएगी। दिव्यांगों को परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

    By Jagran NewsEdited By: Kushagra Mishra Updated: Sat, 03 May 2025 04:51 PM (IST)
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    रेवाड़ी में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में 12 परीक्षा केंद्रों पर 3,840 परीक्षार्थी परीक्षा देंगें: जागरण

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रविवार को होने वाले NEET Exam 2025 के लिए प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम किए गए है। परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षक के बैंक खाते में कोई UPI ट्रांजेक्शन नहीं होगा, अगर ऐसा होता है तो परीक्षक की जांच की जाएगी। पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

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    रेवाड़ी में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में 12 परीक्षा केंद्रों पर 3,840 परीक्षार्थी परीक्षा देंगें, जिसमें 13 दिव्यांग शामिल हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से शनिवार को डाग स्क्वाड की मौजूगी में सुरक्षा बंदोबस्त की बारीकी से जांच की गई।  परीक्षा के 200 मीटर के दायरे में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है।

    परीक्षा दोपहर बाद दो बजे शुरू होगी, लेकिन परीक्षार्थियों का केंद्र में प्रवेश 11 बजे शुरू हो जाएगा। परीक्षार्थी को नोज पिन से लेकर गले में चेन,धागे, पेन सहित किसी भी प्रकार की सामग्री पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं, परीक्षक सुबह नौ बजे से पहले की परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाएंगे।

    एक परीक्षा केंद्र में दो परीक्षक होंगे, जिन्हें आपस में बातचीत करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। शनिवार को सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व अन्य व्यवस्था के लिए निर्देश जारी कर दिए गए है। वहीं, 13 दिव्यांगों को एक घंटा अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

    परीक्षा केंद्रों से 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट मशीन पर प्रतिबंध

    जिलाधीश अभिषेक मीणा ने नीट परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर चार मई को सुबह 11 से शाम छह बजे तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

    परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों के आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इन आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 233 के तहत कार्रवाई होगी।

    इस दायरे में फोटो स्टेट मशीनों, जेराक्स मशीनों, फैक्स मशीनों और अन्य संचार गतिविधियों के संचालन और आग्नेयास्त्रों, तलवारों, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू जैसे (सिखों द्वारा धार्मिक प्रतीक के रूप में रखी जाने वाली कृपाण को छोडक़र) हथियारों को ले जाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों तथा सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

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