New Rules From April 1: आज से बदल जाएंगे 6 बड़े नियम, बैंकिंग से लेकर डिजिटल पेमेंट में होंगे बदलाव
1 अप्रैल से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं जो आम लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। बैंकिंग जीएसटी इनकम टैक्स और डिजिटल पेमेंट जैसे कई प्लेटफॉर्म पर बदलाव देखने को मिलेंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक अप्रैल से ऐसे मोबाइल बैंकों के यूपीआई ट्रांजेक्शन को बंद करने वाली है जो लंबे से इनएक्टिव हैं। हम इन सभी बदलावों के बारे में विस्तार से बताएंगे।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। नए वित्तवर्ष की शुरुआत के साथ ही मंगलवार से कई बदलाव होंगे जो आम लोगों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। एक अप्रैल से बैंकिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स और डिजिटल पेमेंट जैसे कई प्लेटफार्म पर बदलाव मिलेंगे। इससे आपके जेब पर सीधा असर पड़ेगा। आइए जानते हैं उन सभी बदलावों के बारे में जो 1 अप्रैल से देश में लागू होगा।
यूपीआई नियमों में बदलाव
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक अप्रैल से ऐसे मोबाइल बैंकों के यूपीआई ट्रांजेक्शन को बंद करने वाली है जो लंबे से इनएक्टिव हैं। यानी अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई पुराना नंबर लिंक है जो लंबे समय से बंद है तो यूपीआइ ट्रांजेक्शन को जारी रखने के लिए पहले बैंक अकाउंट से नया नंबर लिंक कराना होगा।
डोरमेंट अकाउंट किए जाएंगे बंद
एक अप्रैल से एनपीसीआई धोखाधड़ी और फिशिंग स्कैम को रोकने के लिए 12 महीनों में इस्तेमाल नहीं किए गए यूपीआइ आइडी को डिसेबल कर देगा। जो उपभोक्ता अपनी डोरमेंट यूपीआइ आइडी को फिर से एक्टिवेट नहीं करते हैं वह उन्हें पूरी तरह से खो सकते हैं। इसलिए डिजिटल पेमेंट करने के लिए आपको डोरमेंट को दोबारा एक्टिव करना होगा।
डिविडेंड पाने के लिए पैन-आधार करना होगा लिंक
अगर आपका पैन-आधार लिंक नहीं है तो एक अप्रैल से ऐसे व्यक्ति को स्टाक्स पर डिविडेंड का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके साथ ही कैपिटल गेन पर टीडीएस की कटौती भी बढ़ जाएगी।
बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी
अगर बचत खाते में बैलेंस नहीं है तो बैंक जुर्माना लगा सकते हैं। विभिन्न बैंकों की मिनिमम बैलेंस लिमिट अलग-अलग हो सकती हैं।
एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में होगा बदलाव
एक अप्रैल से तेल कंपनियां घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव कर सकती हैं जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा।
नए टैक्स नियम होंगे लागू
एक अप्रैल से सालाना 12 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री होगी लेकिन यह राहत केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जो नए टैक्स रिजीम को चुनते हैं। यानी अब से नया टैक्स सिस्टम डिफाल्ट होगा। अगर कोई टैक्सपेयर 80सी का लाभ लेने के लिए पुराना टैक्स रिजीम के तहत टैक्स फाइल करना चाहता है तो उसे इसका विकल्प अलग से चुनना होगा।
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