हरियाणा सरकार इलाज के लिए इन लोगों को दे रही है पैसा, घर बैठे ऐसे करें अप्लाई
हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। परिवार पहचान पत्र के जरिए सरल पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है और सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आयुष्मान योजना में शामिल न होने वाली बीमारियों के लिए भी सहायता मिलेगी। जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। प्रदेश सरकार द्वारा आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से जरूरतमंदों को इलाज के लिए वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान की जा रही है। आवेदक परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
योजना में किए गए बदलावों के तहत यदि कोई बीमारी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में कवर नहीं हो रही है, तो आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है।
जिसमें संबंधित एमपी, संबंधित एमएलए, उपायुक्त, सिविल सर्जन, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, जिला परिषद के चेयरमैन, पंचायत समिति के चेयरमैन को सदस्य और नगराधीश को नोडल अधिकारी बनाया गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता के रूप में इलाज खर्च का 25 प्रतिशत पैसा ही मिलेगा जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपये निर्धारित की गई है।
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