हरियाणा के पेंशनधारकों के लिए जरूरी खबर, तीन नवंबर से जमा कराना होगा जीवन प्रमाण पत्र
हरियाणा के पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। उन्हें अपनी पेंशन जारी रखने के लिए 3 नवंबर से पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यह प्रमाण पत्र पेंशनभोगियों के जीवित होने का प्रमाण है, जिसके बिना पेंशन रुक सकती है।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त पेंशन धारक को अपना जीवन प्रमाण-पत्र तीन नवंबर से अपने संबंधित खजाना /उप-खजाना कार्यालय में जमा करवाना होगा।इसके बाद ही नवंबर माह की पेंशन समय पर वितरित होगी। सभी सेवानिवृत्त पेंशनधारक जिला खजाना कार्यालय में अपना आधार कार्ड, पीपीओ कॉपी व मोबाइल नंबर (आधार से लिंक) साथ लेकर आना होगा।
इसके अलावा फैमिली पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण-पत्र के साथ-साथ नॉन मैरिज सर्टिफिकेट भी देना अनिवार्य है। आश्रित बच्चे जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे है, उनको परिवार पहचान पत्र परिवार पहचान पत्र पोर्टल के अनुसार अपना आय का प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है।
बीमार व बुजुर्ग पेंशनर जो कही आने जाने में असमर्थ है, अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रतिनिधि के माध्यम से घर बैठे दे सकते है। इस सेवा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क की दरें लागू होंगी। इसके लिए लिंक https://www.ippbonline.com/web/ippb/digital-life-certificate1 पर जाकर यह सेवा प्राप्त की जा सकती है।
जिला खजाना अधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि सभी पेंशनरों को सूचित किया जाता है कि पेंशनर अपने स्मार्ट मोबाइल फोन में आधार फेस आइडी व जीवन प्रमाण फेस एप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र घर बैठे दे सकते है। सभी शनिवार, रविवार व पांच नवंबर को खजाना/उपखजाना कार्यालयों की छुट्टी रहेगी।
भीड़ न बढ़ने पाए, इसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए, बी, सी व डी से जिन पेंशनर का नाम शुरू होता है, उनको तीन,चार,छह व सात नवंबर को अपना जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए आना है। जिन पेंशनर का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ई, एफ, जी, एच, आइ व जे से शुरू होता है, ऐसे सभी पेंशनर 10 नवंबर से 14 नवंबर के बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र देने आ सकते हैं। जिन पेंशनर के नाम का पहला अक्षर के, एल, एम, एन, ओ, पी,क्यू, आर है ऐसे सभी पेंशनर 17 से 21 नवंबर के बीच खजाना कार्यालय में अपना जीवन प्रमाण पत्र देने आ सकते है।
अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड से नाम शुरु होने वाले सभी पेंशनर 24 से 28 नवंबर को अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते है। सेंट्रल बैंक आफ इंडिया रेवाड़ी, कोसली व डहीना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रेवाड़ी व खोरी, केनरा बैंक रेवाड़ी व धारूहेड़ा से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों कोजीवन प्रमाण पत्र देते समय आधार कार्ड, पेन कार्ड, शपथ पत्र, मेडिकल भत्ते का विकल्प पत्र भी उपरोक्त बैंक ब्रांच में जमा करवाना है। पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र देते समय आइ समस्या के निवारण व किसी भी जानकारी के लिए खजाना कार्यालय दूरभाष नंबर 01274-226263 पर कार्यदिवस में सुबह नौ बजे से सायं पांच बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

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