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     1 नवंबर दिल्ली में इन गाड़ियों की नो एंट्री, बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते CAQM ने लगाई सख्त पाबंदी

    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:40 PM (IST)

    दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CAQM ने 1 नवंबर से BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। आवश्यक सेवाओं और CNG/इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी गई है। नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी। यह फैसला वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए लिया गया है।

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    संवाद सहयोगी, भिवाड़ी। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)ने दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आयोग ने संशोधित निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब बीएस-6 मानकों से नीचे के डीजल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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    यह आदेश एक नवंबर 2025 से प्रभावी होगा। जिला परिवहन अधिकारी भिवाड़ी राजीव चौधरी ने बताया कि आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दिल्ली के बाहर पंजीकृत सभी वाणिज्यिक मालवाहक वाहन-जैसे हल्के, मध्यम और भारी मालवाहक वाहन-यदि बीएस-6 मानकों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि बीएस-4 डीजल वाहनों को सीमित अवधि के लिए राहत दी गई है। ऐसे वाहन 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। इसके बाद उन पर भी रोक लागू हो जाएगी।

    किन वाहनों को प्रवेश की अनुमति रहेगी

    वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कुछ श्रेणियों के वाहनों को वर्षभर दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी है। इनमें शामिल हैं-

    • दिल्ली में पंजीकृत वाणिज्यिक मालवाहक वाहन
    • बीएस-6 मानक वाले डीजल वाहन
    • बीएस-4 मानक वाले डीजल वाहन (केवल 31 अक्तूबर 2026 तक)
    • सीएनजी से चलने वाले वाहन
    • द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) से चलने वाले वाहन
    • इलेक्ट्रिक वाहन

    वायु प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम आयोग का कहना है कि यह कदम दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अत्यंत आवश्यक था। हर वर्ष सर्दियों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच जाती है, जिसका प्रमुख कारण पुराने और प्रदूषणकारी डीजल वाहनों से निकलने वाला धुआं है। नए निर्देशों से न केवल प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

    तय समयसीमा के बाद सख्ती से लागू होगा आदेश

    जिला परिवहन अधिकारी राजीव चौधरी ने कहा कि वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों को समय रहते अपने वाहनों को बीएस-6 या वैकल्पिक स्वच्छ ईंधन प्रणाली में परिवर्तित करने की सलाह दी जा रही है। निर्धारित तिथि के बाद नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।