विवाह शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए आनलाइन करें आवेदन
हरियाणा सरकार ने महिलाओं को सशक्त और शिक्षित बनाने के लिए कई महत्वकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं जिनका लाभ महिलाएं बखूबी उठा रही हैं।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: हरियाणा सरकार ने महिलाओं को सशक्त और शिक्षित बनाने के लिए कई महत्वकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ महिलाएं बखूबी उठा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि महिलाओं को समाज में समान अवसर मिलें और वह आत्मविश्वास व सम्मान के साथ आगे बढ़ें। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा बेटी की शादी में सहयोग के लिए माता-पिता को आर्थिक मदद दी जाती है।
उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों की लड़कियों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए अनुदान प्रदान करती है। योजना के तहत 71 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है। योजना के तहत, सरकार विधवाओं,निराश्रित महिलाओं और अनाथ बालिकाओं (गरीबी रेखा से नीचे और जिनकी पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम है) को 51 हजार का शगुन देती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति,डीटी और टपरीवास समुदाय के परिवार को 71 हजार रुपये का शगुन दिया जाता है। स्पोर्ट्स वूमैन (किसी भी जाति, कोई भी आय) व अनुसूचित जाति के अलावा अन्य जाति के गरीब परिवार और सभी वर्ग के परिवार (एससी/बीसी सहित), जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलता है। वहीं सामूहिक विवाह और दिव्यांगजन के विवाह पर 51 हजार रुपये का शगुन मिलता है। अगर पति पत्नी में से कोई एक दिव्यांग है, तो 31 हजार रुपये, अगर दोनों दिव्यांग हैं, तो 51 हजार रुपये की मदद की जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए द्धह्लह्लश्चह्य://ह्यड्डह्मड्डद्यद्धड्डह्म4ड्डठ्ठड्ड.द्दश्र1.द्बठ्ठ/ पर जाएं और जरूरी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आवेदन करें। इस योजना के लिए शादी से पहले या शादी के बाद भी आवेदन किया जा सकता है। हालांकि शादी के तीन माह बाद मिलने वाले आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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