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    Smart City Project: सावधान, करनाल में नो पार्किंग जोन में खड़ा हुआ वाहन, तो आइसीसीसी को जाएगा अलार्म

    By Rajesh KumarEdited By:
    Updated: Tue, 02 Nov 2021 11:34 AM (IST)

    आइसीसीसी का लगभग काम मुकम्मल हो चुका है। गो लाइव की टेस्टिंग भी हो चुकी है। यातायात नियमो के उल्लंघन के चालान की भी तैयारी है। केवल सीईओ व उपायुक्त निशांत यादव के निर्देश आने बाकी है। फिलहाल ऐसे चालान पुलिस कार्यालय द्वारा किए जा रहे हैं।

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    करनाल में आधे घंटे से ज्यादा नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा होने पर बजेगा अलार्म।

    करनाल, जागरण संवाददाता। सेक्टर-12 स्थित नगर निगम भवन में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट एकीकृत आदेश एवं नियंत्रण केंद्र (आइसीसीसी) ट्रायल के दौर से गुजर रहा है। इस केंद्र में कुछ नए फीचर भी जोड़े रहे हैं। इ-चालान में उल्लंघन करने वालों की कम से कम दो फोटो ली जाएगी। शहर में 29 चौक-चौराहों पर कैमरे लगे हैं। कुछ जगहों पर नो पार्किंग जोन बनाएंगे, इसमें यह होगा कि ऐसी जगहों पर यदि कोई वाहन आधे घंटे से ज्यादा खड़ा रहता है, तो उसका अलार्म आइसीसीसी में जाएगा।

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    किसी जगह 25 से ज्यादा लोग जमा हुए तो सेंटर में बजेगा अलार्म

    यदि किसी जगह पर 25 से ज्यादा की भीड़ है, उसका भी अलार्म सेंटर में जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई वाहन अपने साइज को बढ़ा लेता है तो वह भी कैमरे की पकड़ में आएंगे और उसका अलार्म भी सेंटर में जाएगा। पुलिस

    अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने सेंटर की टीम को निर्देश जारी किए हैं कि कोई वाहन चोरी हो जाता है या कोई क्राइम करके भाग जाता है तो ऐसा वाहन कहां-कहां से गुजरा, यह सब प्रावधान सेंटर में होने चाहिए। उपायुक्त निशांत यादव ने केंद्र की टीम को निर्देश दिए हैं कि इस प्रोजेक्ट के तहत शहर की 35 जगहों पर वीएमबी यानि वेरिएबल मैसेज बोर्ड लगाए गए हैं। जिन पर अलग-अलग जागरूकता संदेश डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इसमें एक्यूआइ यानि वायु गुणवत्ता सूचकांक को लेकर दिल्ली, चंडीगढ व करनाल का पोल्यूशन लेवल एक-एक

    घंटे बाद डिस्प्ले किया जाए।

    यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान की भी हो रही तैयारी

    आइसीसीसी का लगभग काम मुकम्मल हो चुका है। गो लाइव की टेस्टिंग भी हो चुकी है। यातायात नियमो के उल्लंघन के चालान की भी तैयारी है। केवल सीईओ व उपायुक्त निशांत यादव के निर्देश आने बाकी है। फिलहाल ऐसे चालान पुलिस कार्यालय द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें अलग-अलग उल्लंघन की अलग-अलग चालान राशि है।