हरियाणा में अब वरिष्ठ नागरिकों को आधार और वोटर कार्ड पर ही मिलेगी बस किराये में छूट
हरियाणा में बसों में वरिष्ठ नागरिकों को किराये में छूट को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब वरिष्ठ ना्गरिकों को इसके लिए अलग से कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होगी और उनको आधार कार्ड व वोटर कार्ड पर बस किराये में छूट मिलेगी।

अंबाला शहर, जेएनएन। हरियाणा में अब वरिष्ठ नागरिकों को बस किराये में छूट के लिए समाज कल्याण विभाग से अलग से कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को आधार कार्ड और वोटर कार्ड पर ही बस किराया में छूट मिलेगी। इस कार्ड के जरिये रेलवे व हरियाणा रोडवेज की बसों में 50 फीसदी छूट मिलेगी, लेकिन यात्रा के दौरान उनके पास पहचान पत्र होना लाजिमी है। इसी के चलते समाज कल्याण विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों के अलग से कार्ड बनाने बंद कर दिए हैं।
बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों को पहले अलग से कार्ड बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। इसके बाद ही वरिष्ठ नागरिक आधे किराये पर यात्रा कर सकते थे। इसमें महिलाओं की 60 वर्ष और पुरुष की के लिए 65 वर्ष से अधिक आयु होना जरूरी है। आयु सीमा पूरी होने पर 50 फीसदी छूट मिलेगी।
अब वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र की जगह अब आधार कार्ड, वोटर कार्ड, या जन्मतिथि अंकित की कोई भी आइडी मान्य होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संदर्भ में पत्र जारी कर परिवहन महाप्रबंधक व जिला समाज कल्याण अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए है। यात्रा में छूट के लिए विभाग ने सीनियर नागरिक पहचान पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।
बुजुर्गाें को मिलेगी बड़ी राहत
वरिष्ठ नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र बनवाए बगैर ही सुविधा का लाभ मिलेगा। क्योंकि उन्हें बिना दफ्तराें के चक्कर काटे अन्य पहचान पत्र पर ही सुविधा मिलेगी। वरिष्ठ नागरिक को पहचान पत्र बनवाने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी में प्रकिया नहीं करनी पड़ेगी। इससे बड़ी संख्या में बुजुर्गों को लाभ मिलेगा।
पहचान कार्ड होना जरूरी
वरिष्ठ नागरिकों को आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस, पैन कार्ड, पीपीओ नंबर, संगठन की ओर से जारी पहचान पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी व पासपोर्ट में से कोई भी पहचान पत्र दिखाने पर किराए में छूट मिलेगी। पहचान पत्र पर फोटो, उम्र और पत्ता होना जरूरी है।
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'' आधार कार्ड और वोटर कार्ड पर ही बुजुर्गाें का आधा किराया लगेगा। उन्हें कोई अलग से कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा।
- विनोद कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी, अंबााला।
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