Haryana Crime: नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत करने वाले पिता को 7 साल की कैद, 25 हजार जुर्माना
पानीपत में नौ साल की बेटी के साथ अश्लील हरकत करने वाले पिता लक्की को एक अदालत ने सात साल की सजा सुनाई। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। महिला ने शिकायत की थी कि उसका पति शराब पीकर बेटी के साथ गलत हरकतें करता था। उसने इसका वीडियो भी बनाया था।

जागरण संवाददाता, पानीपत। तहसील कैंप में नौ साल की बेटी से अश्लील हरकत करने वाले पिता लक्की को अदालत ने बुधवार को सात साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत ने दो साल चार माह चली सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है। 21 अप्रैल 2023 को महिला पुलिस थाना में दी शिकायत में एक महिला ने बताया था कि उसका पति लक्की शराब पीकर घर आता और उसके साथ मारपीट करता है।
उसका पति उसकी नौ साल की बेटी के साथ अश्लील हरकतें करता है। 19 अप्रैल 2023 को उसके पति ने बेटी के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ की। उसने इसकी मोबाइल में वीडियो भी बनाई है। जब उसने अपनी सास व देवर जेठ से इस बारे में शिकायत की तो उसके साथ ही गाली गलौज की गई।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर 24 अप्रैल 2023 को बच्ची की बाल कल्याण समिति में काउंसिलिंग कराई। 25 अप्रैल 2023 को आरोपित को गिरफ्तार किया था। बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद दोषी पिता को सात साल की सजा सुनाई है।
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