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    नहीं रुक रहे लड़कियों से घिनौनी अपराध, पानीपत में अब बीए की छात्रा से दुष्‍कर्म

    By Sunil Kumar JhaEdited By:
    Updated: Fri, 19 Jan 2018 01:28 AM (IST)

    हरियाणा में लड़कियों से अपराध की घटनाएं नहीं रुक रही है। पानीपत में बीए की एक छात्रा से ऑटो चालक ने दुष्‍कम्र किया। उसने उसे ब्‍लैकमेल कर कई बार हवस क ...और पढ़ें

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    नहीं रुक रहे लड़कियों से घिनौनी अपराध, पानीपत में अब बीए की छात्रा से दुष्‍कर्म

    जेएनएन, पानीपत। शहर के एक कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की दलित छात्रा के साथ एक ऑटो चालक ने कई बार दुष्कर्म किया। गर्भवती होने पर परिजन छात्रा का गर्भ गिराने के लिए खानपुर मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने पीडि़त छात्रा के बयान दर्ज कर अभियुक्त ऑटो चालक काला को गिरफ्तार कर लिया।

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    पुलिस के अनुसार, थाना सदर क्षेत्र के एक गांव की 20 वर्षीय छात्रा ऑटो में बैठकर घर से कॉलेज आती-जाती थी। आरोप है कि ऑटो चालक काला ने उसे कॉलेज से गांव छोड़ने का झांसा देकर ऑटो में बिठा लिया और उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद भी बदनाम करने और जान से मारने की धमकी देकर उससे कई बार दुष्कर्म किया। इससे छात्रा गर्भवती हो गई।

    परिजनों को इस बारे में पता चला तो वे छात्रा का गर्भपात करवाने खानपुर के मेडिकल कॉलेज पहुंचे। बताया जाता है कि इसके बाद अस्‍पताल की ओर से पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर डीएसपी मुख्यालय जगदीप दूहन ने मामले की जांच का आदेश दिया। इसके बाद महिला थाना प्रभारी मीना कुमारी ने खानपुर मेडिकल कॉलेज खानपुर जाकर पीडि़त छात्रा के बयान लिए। बताया जाता है कि पीडि़त छात्रा को आंखों से कम दिखाई देता है।

    '' पीडि़ता छात्रा के बयान पर दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने व एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज करके ऑटो चालक काला को गिरफ्तार कर लिया है।

                                                                                                  - राजेश लोहान, डीएसपी सिटी, पानीपत।
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    '' पीडि़त छात्रा को 12 सप्ताह का गर्भ है तो एक डॉक्टर की सलाह पर गर्भपात कराया जा सकता है। 12 से 20 सप्ताह तक के गर्भ को दो डॉक्टरों के बोर्ड की सलाह पर गर्भपात कराया जा सकता है। रेप केस में गर्भपात कराया जा सकता है।

                                                                                                    - डॉ. सुखदीप कौर, सिविल अस्पताल।
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    '' पीडि़त छात्रा की सहमति पर अनचाहा गर्भ गिराया जा सकता है। अगर छात्रा की सहमती नहीं तो गर्भपात नहीं कराया जा सकता है।

                                                                                                                    - अजीत दहिया, एडवोकेट।