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    पानीपत में अब PWD की सड़क पर बनेगा मकान, JCB से रोड उखाड़कर दी गई जमीन मालिकों को कब्जा

    Updated: Thu, 25 Sep 2025 12:13 PM (IST)

    पानीपत सेशन कोर्ट के आदेश पर पीडब्ल्यूडी ने बापौली गांव में कांता और अन्य को जेसीबी से सड़क के कंक्रीट ब्लॉक उखाड़कर जमीन का कब्जा दिया। इस कार्रवाई से बापौली अड्डे पर सड़क आधी रह गई है जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। कांता और अन्य ने 14 साल पहले अदालत में केस दायर किया था जिसमें 68 गज जमीन पर सड़क बनाने का विरोध किया गया था।

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    अदालत ने सड़क पर दिलाया जमीन के मालिकों को कब्जा। फोटो सोर्स- सोशल मीडिया

    संवाद सहयोगी, बापौली। पानीपत सेशन कोर्ट के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी ने गांव बापौली के मैन अड्डे पर जमीन मालिक कांता और अन्य को जेसीबी से सड़क के कंक्रीट के ब्लाक उखाड़कर कब्जा दे दिया। इस कार्रवाई के बाद बापौली अड्डे पर स्टेट बैंक के पास सड़क अब आधी रह गई।

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    इससे राहगीरों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कांता पत्नी मदन लाल और अन्य ने 14 वर्ष पहले अदालत में केस दायर किया था। कांता और जतिन का कहना है कि उनकी लगभग 400 गज भूमि में से 68 गज पर पीडब्ल्यूडी ने सड़क बनाई थी।

    अदालत ने अब पीडब्ल्यूडी को उस 68 गज भूमि का कब्जा देने का आदेश दिया है। शेष 330 गज भूमि का मामला ग्राम पंचायत के साथ अदालत में विचाराधीन है। कोर्ट के आदेश पर सड़क के कंक्रीट के बड़े ब्लाक जेसीबी की मदद से उखाड़ मालिक को कब्जा सौंपा।

    कोर्ट ने बरसत रोड के बीचोंबीच भी दिलाया था कब्जा

    29 अगस्त को एग्जीक्यूशन कोर्ट ने बरसत रोड पर 36 साल बाद रामेश्वरम को हक दिलाया था। बरसत रोड के बीचोंबीच पर 336 गज भूमि पर कब्जा मिला था। पीडब्ल्यूडी ने 1960 में बरसत रोड बनाया था। उस समय किसान की जमीन एक्वायर किए बीच खेतों से सड़क निकाल दी गई थी।

    रामेश्वरम ने 336 गज भूमि पर अपना हक जताते हुए पानीपत कोर्ट में 1989 में केस डाला था। अब यह केस एग्जीक्यूशन कोर्ट में गया था। जब भी अदालत पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को उन्हें कब्जा देने को कहती तो उनका तर्क था कि 1975 में तहसील में आग लग गई थी।