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    आपके काम की खबर, हेवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वाहन और सारथी एप पर घर बैठे करें आवेदन

    By Umesh KdhyaniEdited By:
    Updated: Thu, 26 Aug 2021 04:43 PM (IST)

    आरटीए कार्यालयों का भार कम करने के लिए केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय ने वाहन और सारथी नामक एप व बेवसाइट लांच की है। हेवी लाइसेंस की के लिए वेबसाइट प ...और पढ़ें

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    हेवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आरटीए कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं।

    अनुज शर्मा, कुरुक्षेत्र। हेवी लाइसेंस बनवाने के लिए अब लोगों को आरटीए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। चूंकि केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय ने देश भर में वाहन और सारथी नाम से दो वेबसाइट लांच की हैं। दोनों साइटों पर हैवी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऐसे में अब आरटीए कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेंगी। साइट पर ही आनलाइन फीस भरी जा सकती है।

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    आरटीए कुरुक्षेत्र के सह-सचिव सुनील कुमार ने बताया कि आरटीए कार्यालयों का भार कम करने के लिए केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय ने वाहन और सारथी नामक दो बेवसाइट लांच की है। जिस पर हेवी लाइसेंस की चाहत रखने वाले लोग वेबसाइट पर जाकर अपने संबंधित दस्तावेज अपलोड कर अपना हेवी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले उन्हें 300 रुपये की फीस भी कटवानी पड़ेगी। जिसके बाद लर्निंग लाइसेंस जनरेट हो जाएगा। जिसकी साफ्टकापी आरटीए कार्यालय में अपने आप पहुंच जाएगी। कार्यालय में प्रतिमाह 220 से 250 के बीच फाइलें आती हैं। इससे पहले दस्तावेजों की हार्डकापी को आरटीए कार्यालय में जमा करवाना पड़ता था और इसके लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था।

    नई व्यवस्था से लाइन में नहीं लगना पड़ेगा

    सुनील कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था में लाइन में लगने की जरूरत खत्म हो जाएगी। कई बार तो एक दिन में प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। इस कारण अगले दिन भी आवेदक को फिर से चक्कर लगाना पड़ता है। सरकार की ओर से जो व्यवस्था की जा रही है, उसमें लोगों को राहत मिलेगी। यह प्रयास सभी के हित में है। इससे मैन पावर घट जाएगी।

    डिजिटल इंडिया को मिलेगा बढ़ावा

    आरटीए कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने कदम उठाया है। साथ ही सरकार की ओर से कामकाज को पेपरलेस किया जा रहा है। अब हेवी लाइसेंस का लर्निंग अपने घर पर ही आनलाइन अप्लाई कर लिया जा सकता है। इसके बाद ही लाइसेंस के लिए हार्डकापी कार्यालय में जमा कराना होगी।

    ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज

    आवेदक का निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र (वोटर आइडी, पैनकार्ड), आयु प्रमाण पत्र, लर्निंग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर।

    लर्निंग लाइसेंस हो रहे जनरेट

    आरटीए कुरुक्षेत्र उर्मिल श्योकंद ने कहा कि आनलाइन लर्निंग लाइसेंस जनरेट का कार्य शुरू हो चुका है। आवेदकों को अब कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर से अप्लाई करने के बाद अपने आप ही लर्निंग लाइसेंस का प्रिंट आवेदक निकाल सकता है। इसके बाद ही हैवी लाइसेंस के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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