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    हरियाणा में बेरोजगारी भत्ते के आवेदन से जुड़ी खबर, परिवार पहचान पत्र के बिना नहीं हो ले सकेंगे लाभ

    By Anurag ShuklaEdited By:
    Updated: Mon, 29 Nov 2021 09:25 AM (IST)

    बेरोजगारी भत्‍ते के आवेदन के लिए अब एक दिन ही शेष बचा है। परिवार पहचान पत्र के बिना नहीं हो सकेंगे आवेदन। जिन परिवारों की वार्षिक आय तीन लाख कम है वे ही होंगे पात्र। जिले में अभी भी 12444 युवा ले रहे बेराेजगारी भत्ता।

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    बेरोजगारी भत्‍ते के लिए एक दिन शेष।

    कुरुक्षेत्र, जागरण संवाददाता। बेरोजगार युवाओं के लिए भत्ता लेने के लिए जिला रोजगार कार्यालय में आवेदन फाइल जमा कराने का एक दिन शेष है यानी अंतिम तिथि 30 नवंबर है। बेरोजगार युवाओं के परिवारों की वार्षिक आय तीन लाख से कम है तो वे भत्ते के लिए रोजगार कार्यालय में आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के लिए आवेदक का परिवार पहचान पत्र में नाम दर्ज होना जरूरी है।

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    जिला रोजगार अधिकारी नीरज जिंदल ने बताया कि रोजगार विभाग हरियाणा की ओर से शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना चलाई हुई है। जिसके अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवा प्रतिवर्ष नवंबर माह में जिला रोजगार कार्यालय में जाकर आवेदन करते है। जिसके तीन साल बाद शिक्षित बेरोजगार युवा को भत्ता मिलना शुरू होता है। जिला रोजगार कार्यालय के अंतर्गत कुरुक्षेत्र में अभी भी 12 हजार 444 युवा शिक्षित बेरोजगार की श्रेणी में आते है। जो प्रतिमाह अपना भत्ता ले रहे है। विभाग की ओर से इन पर प्रतिमाह आठ करोड़ 19 लाख सात हजार 500 रुपये खर्च कर रहा है। वहीं इस माह में जिन बेरोजगार युवाओं के तीन साल पूरे हो गए है। उनका भत्ता भी शुरू हो जाएगा।

    12वीं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को मिलता है भत्ता

    रोजगार विभाग की ओर से जिन युवाओं ने 12वीं, ग्रेजुएट ओर पोस्ट ग्रेजुएट कर ली है और उन्हें कही नौकरी नहीं मिली है। ऐसे में कार्यालय में आवेदन करने वाले युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। फाइल अप्रूव होने के बाद 12वीं पास युवा को 900 रुपये प्रतिमाह, ग्रेजुएट को 1500 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएट को तीन हजार रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता सरकार देती है।

    तीन साल बाद लगती है फाइल

    रोजगार कार्यालय में न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद जब तीन साल पूरे हो जाते हैं तो आवेदक को फाइल लगानी पड़ती है। फाइल की क्रास वेरिफिकेशन के बाद भत्ता मिलना शुरू होता है। 35 साल की उम्र तक बेरोजगारी भत्ता रोजगार विभाग की ओर से दिया जाता है।

    ये दस्तावेज जरूरी

    आवेदन करने के बाद फार्म का प्रिंट लेकर अपना आधार कार्ड, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, बैंक खाता कापी, राशन कार्ड कापी, स्वयं घोषणा पत्र, दो फोटो के साथ फाइल तैयार करके रोजगार कार्यालय में जमा करवानी होगी।

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