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    GST New Rule: जीएसटी के नए नियम लागू, पानीपत में दूध-दही, पनीर, आटा से लेकर इन चीजों के रेट बदले

    जीएसटी की नए नियम लागू कर दिए गए हैं। प्री पैक फ्रूड आइटम जैसे दूध के पैक प्रोडक्‍ट दही लस्‍सी पनीर दाल चावल आदि की कीमतों में उछाल आया है। पानीपत में रोजाना 25 टन आटे के खपत जीएसटी लगने से 37500 रुपये का बोझ रोजाना बढ़ गया।

    By Anurag ShuklaEdited By: Updated: Tue, 19 Jul 2022 02:06 PM (IST)
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    गुड्स एंड सर्विस टैक्‍स की नई दरें लागू। फाइल फोटो

    पानीपत, जागरण संवाददाता। जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के साथ ही पैक और लेवल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही महंगे हो गए। पांच प्रतिशत वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) देना होगा। सरकार ने जरूरत की तमाम चीजों पर वस्‍तु एवं सेवा कर की नई दरें लागू कर दी।

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    सबसे ज्‍यादा होटलों पर असर

    पानीपत में सबसे अधिक असर होटलों पर पड़ा। होटलों में एक हजार रुपये से कम प्रतिदिन पर 12 प्रतिशत दर से कर लगाया गया है। अभी तक इस पर कोई कर नहीं लगता। पानीपत में अन्य प्रदेशों से काफी संख्या कारोबारी हैंडलूम का उत्पाद खरीदने के लिए आते हैं। जो होटलों में कमरा किराया पर लेते हैं। इन पर यह बोझ पड़ने जा रहा है।

    इन पर नई दरें लागू

    केंद्रीय वित्तमंत्री सीता रमण ने जीेएसटी परिषद की बैठक में डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेंहू और अन्य अनाज मुरमुरे पर पांच प्रतिशत जीएसटी लागू किया है।

    पानीपत पर असर

    -डिब्बा बंद पैक, दही, पनीर आटा हुआ महंगा

    इन दिनों ज्यादातर खपत डिब्बा बंद पैक की होती है। इसीलिए उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ा बोझ।

    -होटलों के कमरे 1000 वाले महंगे

    पानीपत एक हजार रुपये प्रतिदिन किराए वाले छोटे होटल काफी है। जिनमें अन्य प्रदेशों से आने वाले कारोबारी रुकते हैं। उनकी जेब पर बोझ पड़ा है।

    -प्रिटिंग, डाइंग इंक, धारदार चाकू, कागज काटने वाले चाकू और पेंसिल शार्पनर, एलइडी लैप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पाद पर कर की दरें बढ़कर 18 फीसद होने से छात्रों की बोझ पर असर पड़ेगा।

    पानीपत को इसमें लाभ मिला

    पानीपत से हर रोड लाखों रुपये का माल ट्रकों द्वारा जाता है। ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत भी शामिल पर जीएसटी 18 फीसद से कम किया गया है। इसका फायदा ट्रांसपोर्टर के साथ-साथ कारोबारियों को मिलेगा। भाड़ा सस्ता होगा।

    आटे खाने वालों पर रोजाना 37500 का बोझ

    पानीपत में हर रोज 25 टन आटा ब्रांडेंड खपता है। पांच प्रतिशत जीएसटी लगने से अकेले पानीपत में रोजाना 37500 रुपये बोझ प़ड़ेगा।

    जीएसटी में जीएसटी छूट लागू करने का फायदा मिल वालों को मिलेगा। उपभोक्ताओं को नहीं। अब दाल, बेसन आदि पर 25 किलो से ऊपर के पैकिंग पर पांच प्रतिशत जीएसटी लागू किया गया है। कंपनियों ने रेट बढ़ाकर माल बेचना शुरू किया है। 30 किलो की पैकिंग के ऊपर नहीं लगेगा। इससे मिले पैकिंग बदल रही है। आल हरियाणा ट्रेडर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रधान राकेश गर्ग ने बताया की जीएसटी छूट का फायदा भी मिलों को मिलेगा उपभोक्ताओं को नहीं।