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    अब मार्कशीट में होगी ओरिजल डेट आफ बर्थ, स्‍कूलों में छात्र का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य

    By Anurag ShuklaEdited By:
    Updated: Wed, 15 Jun 2022 08:25 AM (IST)

    अब हरियाण में किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु छात्र का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। चीफ रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) एवं महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं ने बोर्ड सचिव को पत्र लिख कराया अवगत। हरियाणा बोर्ड ने सभी जिले के शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है।

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    हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी का आदेश।

    पानीपत, जागरण संवाददाता। स्कूलों में किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु अब छात्र का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। ताकि संबंधित छात्र के जन्म प्रमाण पत्र व अंकतालिका में जन्म तिथि आदि सभी विवरण समान हो। इसको लेकर सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी व मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिख अपने अधीनस्थ स्कूल मुखियाओं को निर्देश करने के निर्देश दिए हैं।

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    चीफ रजिस्ट्रार ने सचिव को लिखा था पत्र

    चीफ रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) एवं महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा ने बोर्ड सचिव को मार्च माह में पत्र लिखा था। पत्र के मुताबिक बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों की जो अंकतालिका जारी की जाती है, उसमें जन्मतिथि भी अंकित होती है। दर्ज जन्मतिथि का कोई वैधानिक महत्व नहीं होता है। फिर भी, अधिकांश व्यक्ति इन अंकतालिकाओं में लिखी हुई जन्म तिथि का प्रयोग अपने अन्य दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सर्विस रिकार्ड, पासपोर्ट आदि बनाने में करता है। जबकि जन्म तिथि का सही और वैधानिक प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र होता है। वहीं कई बार व्यक्ति के जन्म प्रमाण पत्र और उसकी 10वीं की परीक्षा की अंकतालिका में अलग अलग दो जन्म तिथियां दर्ज होती हैं। इसलिए अंकतालिका और जन्म प्रमाण पत्र में एक समान विवरण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

    सीबीएसई ने कर रखा है अनिवार्य

    सीबीएसई ने उनकी परीक्षाओं में रजिस्ट्रेशन करवाते समय विद्यार्थियों के जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है। जबकि एचबीएसई में यह अनिवार्य न होने के कारण अभी तक विद्यार्थियों की भी गलत जन्म तिथि दर्ज हो रही है। ऐसे में एचबीएसई की सभी परीक्षाओं में विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन के समय, जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य बनाए, जिससे जन्म प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका में बच्चे का नाम, जन्म तिथि आदि विवरण एक समान हो सके।

    स्कूल मुखियाओं को करे निर्देशत

    बोर्ड सचिव ने सभी डीईओ व डीईईओ को पत्र लिखा है कि किसी भी परीक्षार्थी द्वारा किसी भी कक्षा में प्रवेश के समय शिक्षा विभाग द्वारा जन्मतिथि संबंधी दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं। उन्हीं की जांच उपरांत स्कूल द्वारा प्रवेश दिया जाता है। विद्यालय द्वारा इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों का आनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हुए डाटा भेजा जाता है। ऐसे में अपने अधीनस्थ आने वाले सभी स्कूलों के मुखियाओं को निर्देशित करें कि प्रवेश के समय जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लागू करवाना सुनिश्चित करवाएं, अन्यथा संस्था के मुखिया स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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