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    हैंडलूम दरी पर जीएसटी दरें कम की जाएं

    By JagranEdited By:
    Updated: Tue, 22 Aug 2017 03:00 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, पानीपत : हैंडलूम दरी मैन्युफैक्चर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय वित्त मंत्र

    हैंडलूम दरी पर जीएसटी दरें कम की जाएं

    जागरण संवाददाता, पानीपत :

    हैंडलूम दरी मैन्युफैक्चर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री से दरी पर गुड्स सर्विस टैक्स (जीएसटी) की दरें कम करने की मांग की। एसोसिएशन ने केंद्रीय मत्री को पत्र लिखकर कहा कि हैंडलूम उत्पाद दरी आदि स्थानीय निकाय, राज्य सरकार व केंद्र सरकार की विशेष संरक्षण नीति के तहत हमेशा स्थानीय करों, बिक्रीकर, वैट, उत्पाद कर से मुक्त रही है। आजादी के बाद 70 सालों में इन पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। दरी उद्योग को विशेष संरक्षण इसीलिए दिया गया क्योंकि यह गरीब बुनकर, जुलाहे, कृषि श्रमिक, फेरी वाले, छोटे किसान को उसके ही घर में रोजगार उपलब्ध कराता है। दरी उद्योग श्रम प्रधान है। इसमें कम पूंजी में अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यह उद्योग इन दिनों मंदी की मार झेल रहा है।

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    अन्य वैकल्पिक उत्पाद आने के कारण दरी उद्योग पहले ही पिछड़ता जा रहा है। इस उद्योग पर जीएसटी 12 प्रतिशत लागू किया गया है। जिससे उद्योग की कमर ही टूट गई है। उद्योग को बचाने के लिए अन्य टेक्सटाइल उत्पाद की भांति दरी पर भी पांच प्रतिशत जीएसटी लागू किया जाए। इससे यह श्रम प्रधान उद्योग बच सकेगा। इससे पहले संगठन ने बैठक भी की। इस दौरान राजेश कुमार, अमित गुप्ता, अनुराग, कमल, देवेंद्र, रमेश गोयल, विमल कुमार, राकेश कुमार, रोहित गर्ग, किशनलाल, अंकित मौजूद रहे।

    4315 नए व्यवसायी जीएसटी के दायरे में शामिल

    गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के दायरे में 4315 नए व्यवसायी शामिल हुए हैं, जिनमें ज्यादातर व्यापारी टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वैट धारक 11020 व्यापारी जीएसटी के दायरे में शामिल हो चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स वीके बेनीवाल ने बताया कि अभी नए-नए व्यापारी टैक्स दायरे में शामिल हो रहे हैं।

    3 बी रिटर्न 25 से 28 अगस्त तक भर सकेंगे

    जीएसटी की पहली 3 बी रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 20 अगस्त होने पर साइट न खुलने, सर्वर ठप रहने से व्यापारियों, चार्टर्ड एकाउंटेंट की शिकायतों के संदर्भ में बेनीवाल ने बताया कि सरकार ने 3 बी रिटर्न दाखिल करने की तिथियां बढ़ा दी है। अब एसटीआर-1 के मुताबिक क्लेम न लेने वाले व्यापारियों को 25 अगस्त तक 3 बी रिटर्न भरनी होगी। अन्य डीलरों को 28 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करने का समय दिया गया है।