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    जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश

    By JagranEdited By:
    Updated: Sat, 11 Sep 2021 04:14 AM (IST)

    जल्द ही जीएसटी ट्रिब्यूनल गठित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार से पूछा है कि चार साल जीएसटी लागू होने को बीत चुके हैं अब तक ट ...और पढ़ें

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    जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश

    महावीर गोयल, पानीपत

    जल्द ही जीएसटी ट्रिब्यूनल गठित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार से पूछा है कि चार साल जीएसटी लागू होने को बीत चुके हैं, अब तक ट्रिब्यूनल का गठन क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीजीएसटी ट्रिब्यूनल गठन मामले में सरकार को टाइम -काउंटर एफिडेविट देने के स्थान पर जल्द से जल्द ट्रिब्यूनल का गठन करने के आदेश दिए।

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    एडवोकट अमित साहनी ने सुप्रीम कोर्ट से जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की थी ताकि जीएसटी धारकों को जल्द न्याय मिल सके। जीएसटी ट्रिब्यूनल न होने के कारण जुर्माना टैक्स लगने पर कारोबारी अपील नहीं कर पा रहे। तीन महीने का समय अपील करने का होता है। वर्ष 2017 में जीएसटी लागू किया गया था। चार साल बीत जाने पर भी ट्रिब्यूनल का गठन नहीं किया गया।

    हरियाणा सरकार ने वैट ट्रिब्यूनल के गठन के लिए रिक्त पड़े चेयरमैन और तीन सदस्यों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। प्रदेश में वैट ट्रिब्यूनल के पद भी खाली पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेश प्रधान विजय गुप्ता, राकेश चुघ, शिव कुमार मित्तल, सुरेश गुप्ता, हरियाणा चैंबर आफ कामर्स के वाइस चेयरमैन मोहन लाल गर्ग ने स्वागत किया है।

    शिव कुमार मित्तल ने कहा कि सीजीएसटी व वैट ट्रिब्यूनल के गठन से कारोबारियों की बढ़ी राहत मिलेगी। वर्तमान में ट्रिब्यूनल न होने के कारण अपील विभागीय अधिकारी के पास ही करनी पड़ती है, जो विभाग का फेवर लेते हैं। इसके अतिरिक्त हाई कोर्ट में अपील में जाने में छोटे कारोबारियों को परेशानी होती है।

    हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष विजय गुप्ता, युवा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश चुघ सहित हरियाणा चैंबर आफ कामर्स से वाइस चेयरमैन मोहन लाल गर्ग ने दैनिक जागरण का आभार जताया। दैनिक ने व्यापारियों, उद्यमियों की इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।