नपा चेयरमैन के खिलाफ चुनावी याचिका पर कोर्ट का फैसला 11 जुलाई के लिए स्थगित
वकीलों के वर्क सस्पेंड के चलते नहीं सुनाया जा सकता फैसला

जागरण संवाददाता, समालखा:
वकीलों के वर्क सस्पेंड के चलते समालखा नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन अशोक कुच्छल के खिलाफ दायर चुनावी याचिका मामले में शुक्रवार को अदालत ने फैसला नहीं सुनाया। अब 11 जुलाई को उक्त केस पर अदालत अपना फैसला देगी। गौरतलब है कि आरटीआइ कार्यकर्ता पीपी कपूर ने गत 24 जून को अदालत में चुनाव याचिका दायर कर नपा के चेयरमैन अशोक कुच्छल के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने व निर्वाचन रद करने की मांग की थी। मामले में दो व पांच जुलाई को सुनवाई उपरांत एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिविजन ) की अदालत ने अपना फैसला आठ जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया था। इसी बीच प्रशासन ने सात जुलाई को चेयरमैन के साथ पार्षदों को शपथ दिला दी। इससे पहले चेयरमैन ने दो जुलाई को अदालत में अपना पक्ष रखते हुए अपने विरुद्ध दायर चुनाव याचिका को निराधार व गलत बताते हुए रद्द करने की मांग की थी। वहीं पीपी कपूर ने बताया कि मामले का कस्बे के लोगों को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन प्रदेश में वकीलों के वर्क सस्पेंड होने के कारण अदालत ने अपना निर्णय नहीं सुनाया, जो अब 11 जुलाई को सुनाया जाएगा।
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