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    पानीपत में लव जिहाद, दलित छात्रा से मुस्लिम ऑटो चालक ने दुष्कर्म किया

    By JagranEdited By:
    Updated: Thu, 18 Jan 2018 02:39 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, पानीपत : यहां लव जिहाद का मामला प्रकाश में आया है। शहर के एक कॉलेज की बीए द्विती ...और पढ़ें

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    पानीपत में लव जिहाद, दलित छात्रा से मुस्लिम ऑटो चालक ने दुष्कर्म किया

    जागरण संवाददाता, पानीपत :

    यहां लव जिहाद का मामला प्रकाश में आया है। शहर के एक कॉलेज की बीए द्वितीय वर्ष की दलित छात्रा के साथ मुस्लिम ऑटो चालक ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

    थाना सदर क्षेत्र के एक गांव की 20 वर्षीय छात्रा शहर के कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा है। छात्रा ऑटो से घर से कॉलेज आती-जाती थी। चालक मुस्लिम युवक काला छात्रा को कॉलेज से गांव छोड़ देने का झांसा देकर ऑटो में बैठाकर ले गया। उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस के अनुसार आरोपी उसे बदनाम करने व जान से मारने की धमकी देता रहा। इससे छात्रा गर्भवती हो गई। परिजन मेडिकल कॉलेज खानपुर में छात्रा का गर्भपात करवाने पहुंचे। इसका डॉक्टर ने रुक्का पुलिस को भेज दिया। डीएसपी मुख्यालय जगदीप दूहन ने मामले की जांच की। थाना शहर के डीएसपी राजेश लोहान के साथ बैठक की। इसके बाद महिला थाना प्रभारी मीना कुमारी ने मेडिकल कॉलेज खानपुर जाकर पीड़ित छात्रा के बयान लिए। बताया गया है कि छात्रा को आंखों से कम दिखाई देता है।

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    वर्जन :

    पीडि़ता छात्रा के बयान पर दुष्कर्म औैर जान से मारने की धमकी, व एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी ऑटो चालक काला को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा को आंखों से कम दिखाई देता है। वह कितने माह से गर्भवती है, इसकी मेडिकल जांच कराई जाएगी।

    राजेश लोहान, डीएसपी सिटी

    वर्जन :

    पीडि़त छात्रा को 12 सप्ताह का गर्भ है तो एक डॉक्टर की सलाह पर गर्भपात कराया जा सकता है। 12 से 20 सप्ताह तक के गर्भ को दो डॉक्टरों के बोर्ड की सलाह पर गर्भपात कराया जा सकता है। रेप केस में गर्भपात कराया जा सकता है।

    डॉ. सुखदीप कौर, सिविल अस्पताल

    वर्जन

    पीड़ित छात्रा की सहमति पर अनचाहा गर्भ गिराया जा सकता है। गर्भ से छात्रा की जान को खतरा है, तब भी गर्भपात हो सकता है। अगर छात्रा की सहमती नहीं तो फिर गर्भपात नहीं कराया जा सकता है।

    अजीत दहिया, एडवोकेट ।