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    चिराग योजना: सरकारी स्कूल के बच्चों को निजी स्कूलों में कर सकेंगे पढ़ाई, आवेदन की अंतिम तिथि आठ जुलाई

    By Anurag ShuklaEdited By:
    Updated: Thu, 07 Jul 2022 11:41 AM (IST)

    हरियाणा में चिराग योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्‍चों को दाखिला दिया जाना है। निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आठ जुलाई तक आवेदन करना है। निजी स्‍कूल को दाखिले के लिए सरकार ही भरेगी बच्चों की फीस।

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    चिराग योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 8 जुलाई।

    यमुनानगर, जागरण संवाददाता। सरकार ने 134ए को चिराग योजना के रूप में शुरू किया है। इसमें भी सरकारी स्कूल के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा। इसके लिए विद्यार्थी आठ जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।

    योजना के तहत दाखिला लेने के लिए पात्र विद्यार्थी आठ जुलाई तक अपने खंड के निजी स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि निजी स्कूलों को फीस सरकार की ओर से दी जाएगी। जो कि कक्षा के अनुसार निर्धारित की गई है।बच्चों को निशुल्क पढ़ने का अवसर मिलेगा। गौरतलब हो कि शिक्षा निदेशालय ने प्रदेशभर में निजी स्कूलों से योजना के तहत बच्चों को दाखिला देने के लिए उनकी सीटों की सहमति मांगी थी।

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    प्रदेशभर से मान्यता प्राप्त 381 निजी स्कूलों ने 24987 बच्चों के दाखिले के लिए सहमति दी। वहीं जिले से 28 निजी स्कूलों ने 1160 विद्यार्थियों को दाखिला देने की हामी भरी है। इस योजना में दूसरी से 12वीं कक्षा में दाखिला मिलेगा। बच्चों के अभिभावकों की आय परिवार पहचान पत्र में एक लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।

    ये रहेगी फीस :

    कक्षा - फीस

    दूसरी से पांचवीं : 700

    छठी से आठवीं : 900

    नौवीं से 12वीं : 1100

    ये रहेंगे बच्चों व स्कूलों के लिए नियम :

    - योजना में सिर्फ वहीं छात्र पात्र होंगे, जिन्होंने पिछले शैक्षणिक स्तर में अपनी शिक्षा सरकारी स्कूलों से पास की है।

    - छात्र अपने खंड के स्कूलों में ही अरवेदन कर दाखिला पाने का पात्र होगा।

    - मान्यता प्राप्त स्कूलों को कक्षा अनुसार सीटों का आंकड़ा वेबसाइट पर दर्शाना होगा।

    - स्कूलों में सीटों की जानकारी नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनी होगी।

    - जिन स्कूलों में तय सीटों से ज्यादा आवेदन आते है। उनके लाटरी ड्रा 11 जुलाई को अभिभावकों के सामने निकाले जाएं।

    - दाखिला अवधि में डीईओ, डीईईओ संबंधित स्कूलों में विभागीय मनोनित सदस्य नियुक्त होंगे। बीईओ या नजदीकी स्कूल के प्रधानाचार्य को नियुक्त किया जा सकता है।

    - निजी स्कूलों की ओर से छात्र काे रसीद देनी होगी।

    - दाखिले के लिए बच्चे के पास पीपीपी या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है।

    - फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए वहीं मान्यता प्राप्त स्कूल मान्य होंगे, जिनके द्वारा फार्म छह में स्कूल की फीस राशि पोर्टल पर दर्शाई गई है।

    - स्कूलों में दाखिला करने वाले छात्रों की सूचना निदेशक सेकेंडरी निदेशक और निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग को एक सप्ताह में भेजनी होगी।

    सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलवाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसमें सरकारी स्कूल के विद्यार्थी पात्र होंगे। जिले से 28 निजी स्कूलों ने 1160 सीटों पर दाखिले के लिए सहमति दी है। आवेदन की अंतिम तिथि आठ जुलाई है।

    पिरथी सैनी, डिप्टी डीईईओ