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    बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में गलत हो गया हो तो तुरंत करे ये काम, नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर

    By Rajesh KumarEdited By:
    Updated: Sun, 17 Apr 2022 09:34 AM (IST)

    जन्म के वक्त परिजन जल्दबाजी में जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम गलत लिखवा देते हैं। अभिभावकों को जानकारी नहीं होने के कारण कभी स्वास्थ्य विभाग के चक्कर काटते है तो कभी निगम के चक्कर काटने पड़ते है। इससे कई दिन लग जाते है।

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    जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम गलत होने पर घबराएं नहीं।

    पानीपत, जागरण संवाददाता। बच्चे का जन्म होने के बाद अक्सर कई बार जल्दी में हम रिकार्ड में बच्चे का नाम लिखवा देते है। इससे कई बार नाम में इंग्लिश में गलती हो जाती है। जिसके बाद ठीक करवाने के लिए चक्कर काटने पड़ते है। अभिभावकों को जानकारी नहीं होने के कारण कभी स्वास्थ्य विभाग के चक्कर काटते है तो कभी निगम के चक्कर काटने पड़ते है। इससे कई दिन लग जाते है। जिसके कारण जन्म प्रमाण पत्र से त्रुटियां ठीक नहीं हो पाती।

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    बच्चे के जन्म के बाद नाम का कालम खाली छुटवा दे। इसके बाद अच्छे से नाम सोचकर सही नाम रजिस्टर में दर्ज करवाए। इसके बाद एक या दो दिन के अंदर अगर नाम में कुछ गलतियां दिखे तो तुरंत चेंज करवाए। अगर ज्यादा दिन हो जाए तो फाइल बनानी पड़ती है। जिससे कुछ समय लग सकता है। लेकिन फिर भी डरने की बात नहीं है। दैनिक जागरण पहले भी जन्म प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी दे चुके है। अब नाम में गलतियां ठीक करवाने के लिए आठ अहम जानकारी दी जा रही है।

    नाम ठीक करवाने के लिए ये दस्तावेज जरूर लगवाए

    - जिस अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ है। वहां के रजिस्टर रिकार्ड की डाक्टर द्वारा सत्यापित कापी लेकर आए।

    - दो गवाहों के शपथपत्र और प्रमाण पत्र नोटरी या तहसीलदार द्वारा सत्यापित।

    -गजेटिड आफिसर द्वारा सत्यापित दो प्रमाण पत्र माता और पिता के लगाने है।

    - असली जन्म प्रमाण पत्र की कापी जिसमें गलती हुई है।

    - सभी बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल प्रमाण पत्र जो स्कूल नहीं जाते उनका टीकाकरण कार्ड और आधार कार्ड लगाए।

    - माता या पिता का शपथ पत्र नोटरी या तहसीलदार द्वारा सत्यापित।

    -अस्पताल के लेटर हेड पर डाक्टर के हस्ताक्षर और स्टांप।

    - सभी एफिडेविट पर फोटो स्कैन करवानी अनिवार्य है।  बच्चे का आधार कार्ड जरूरी है। राशन कार्ड अनिवार्य है। सभी पेपर उर्फ अनिवार्य है।  इसके साथ रजिस्ट्रार की जांच रिपोर्ट और रजिस्ट्रार के नाम लेटर व अंडरटेकिंग।