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    पीपीपी नंबर के माध्यम से अब आनलाइन मिलेगा जाति प्रमाण-पत्र

    By JagranEdited By:
    Updated: Sun, 27 Mar 2022 11:50 PM (IST)

    जागरण संवाददाता पानीपत हरियाणा वासियों के लिए अच्छी खबर है।जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए ...और पढ़ें

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    पीपीपी नंबर के माध्यम से अब आनलाइन मिलेगा जाति प्रमाण-पत्र

    जागरण संवाददाता, पानीपत : हरियाणा वासियों के लिए अच्छी खबर है।जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए अब तहसीलदार, पटवारी और नंबरदार के यहां चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जाति प्रमाण पत्र को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)से जोड़ा जा रहा है। यानि, पीपीपी नंबर के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर, प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सकेगा।

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    डीसी सुशील सारवान ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने जनसेवा के प्रति यह कदम उठाया है। गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। अब एडीसी एवं नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी की ओर से प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। अनुसूचित जाति, वंचित अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, टपरीवास, विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करना लोगों के लिए बहुत ही सरल हो जाएगा।

    डीसी ने बताया कि पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के लिए आय भी देखी जाएगी। आय वही मान्य होगी जो परिवार पहचान पत्र में दर्ज होगी। आवेदक यदि क्रीमी लेयर श्रेणी में आता है तो उसका प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक मान्य होगा। क्रीमी लेयर श्रेणी से बाहर आवेदक का प्रमाण-पत्र जीवनभर मान्य होगा। जाति सत्यापित करने के लिए सक्षम अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

    शहरी, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निवासी की जाति का सत्यापन नागरिक संसाधन सूचना विभाग के चिन्हित सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाएगा। जाति के संबंध में किसी संशय के लिए हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को मामला भेजा जाएगा। वहां से जारी संज्ञा मान्य होगी।

    एचआरएमएस से सरकारी कर्मचारी की जाति का सत्यापन

    डीसी ने बताया कि जबकि राज्य के विभाग, पीएसयू, विश्वविद्यालय इत्यादि में कार्यरत स्थायी कर्मचारी की जाति का सत्यापन एचआरएमएस (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर होगा।

    पीपीपी है तो नहीं चाहिए प्रमाण-पत्र

    सरकारी विभाग हरियाणा से संबंधित किसी भी व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए बाध्य नहीं करेगा। आवेदक परिवार पहचान पत्र उपलब्ध कराता है और उसकी जाति और जाति की श्रेणी पारिवारिक सूचना डेटा रिपोजिटरी (एफआइडीआर) में सत्यापित की हुई है।