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    हिंदू अविभाजित परिवार का आयकर कानून में अलग अस्तित्व

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    Updated: Sat, 16 Jun 2012 10:11 PM (IST)

    जागरण संवाद केंद्र, पानीपत : द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी सदस्य संजय अग्रवाल ने कहा कि हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) का आयकर कानून में एक अलग अस्तित्व है। हिंदू अविभाजित परिवार को अलग से 1,80000 रुपये की छूट मिलती है। शादी के तुरंत बाद हिंदू अविभाजित परिवार बन जाता है। जैन सिक्ख परिवार भी हफ के हिंदू माने जाते है। उन्होंने बताया कि हफ के लिए पुत्र व पुत्री का होना आवश्यक नही है।

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    संजय अग्रवाल इंस्टीट्यूट द्वारा होटल नरूला में आयोजित सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। सेमिनार का विषय था 'टैक्सेशन ऑफ हफ अंडर इंकम टैक्स' तथा 'विदेशी व्यापार में परिवर्तन'।

    सेमिनार के शुरुआत में शहर के वरिष्ठतम सीए सुंदर लाल अग्रवाल के निधन पर शोक प्रकट किया गया।

    इस अवसर पर सीए हंसराज चुघ ने विदेश व्यापार नीति में आए परिवर्तन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि फोक्स प्रोडक्ट स्कीम का फायदा कारपेट व बाथमेट पर मिलता रहेगा। हैंडलूम सेक्टर को दो प्रतिशत ब्याज का अनुदान भी मार्च 2013 तक मिलता रहेगा। इसके अतिरिक्त फोक्स मार्केट एरिया में कुछ नए देशों को जोड़ा गया है। नई विदेश नीति का पानीपत को अच्छा लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से सीए संजय जैन, असीम पाहवा, विजय मित्तल, प्रवीन बंसल, अनिल बिंदल, राकेश गुगलानी सहित रजत अग्रवाल, देवेंद्र कपूर, सुरेश गुप्ता, सतीश गर्ग, आदि उपस्थित थे।

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