हरियाणा में दो साल पहले जहरीली शराब से 22 लोगों की हुई थी मौत, अब 26 आरोपियों के खिलाफ चलेगा हत्या का केस
यमुनानगर के जहरीली शराब कांड में कोर्ट ने 27 आरोपियों पर आरोप तय किए हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानिश गुप्ता की कोर्ट में 26 आरोपियों पर हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा चलेगा। एक आरोपी पर लेबल बदलने का आरोप है। यह मामला 2023 का है जिसमें जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मौत हुई थी। अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।

संवाद सहयोगी, यमुनानगर। जगाधरी के व्यासपुर थाना में दर्ज जहरीली शराब कांड के केस में कोर्ट ने 27 आरोपितों पर चार्ज फ्रेम किया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानिश गुप्ता की कोर्ट में 26 आरोपितों पर हत्या की धारा 302 सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा जबकि एक पर लेबल को खुर्दबुर्द करने का केस चलेगा।
मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। वर्ष 2023 में जिले में जहरीला शराब कांड हुआ जिसमें अंबाला व यमुनानगर में 22 लोगों की मौत हुई।
इस मामले में फर्कपुर थाना, थाना छप्पर व व्यासपुर थाना में अलग-अलग केस दर्ज हुए। व्यासपुर थाना में मंगलौर निवासी 45 वर्षीय ऋषिपाल की जहरीली शराब पीने से मौत पर केस दर्ज हुआ। उसकी दस नवंबर को अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हुई थी।
इन पर किया चार्ज फ्रेम
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानिश गुप्ता की कोर्ट ने जहरीली शराब कांड मामले में टंगैल स्थित शराब ठेके के ठेकेदार अंबाला के गांव अलियासपुर निवासी संदीप सिंह उर्फ सोनू, सेल्समैन अंबाला के मुलाना के पंजाबी मुहल्ला निवासी वरुण बख्शी।
गांव अधोया निवासी मोहित उर्फ काला राणा, थंबड निवासी गौरव, गांव मारूपुर निवासी मांगेराम, भटौली निवासी सुशील कुमार, नाचरौन निवासी अमरनाथ, गोलनी निवासी निशांत राणा, सुधीर सिंह, विशाल राणा, सिरसगढ़ निवासी विशाल कुमार, थंबड निवासी कपिल।
कुलपुर निवासी प्रदीप कुमार, अंबाला के गांव उगाला निवासी अंकित उर्फ मोगली, बरेहड़ी निवासी महेंद्र सिंह, रेलवे रोड करनाल निवासी अंशुल गर्ग, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला के गांव खिवई निवासी शेखर, राजीव गांधी कालोनी रेलवे रोड नानौता सहारनपुर निवासी सौरभ, सालवा निवासी रविश कुमार, धनौरा निवासी उत्तम व पुनीत, थंबड निवासी युवराज व शमशेर, उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के गांव कुरथला निवासी प्रवीन राणा, सेक्टर -7 करनाल निवासी रमनदीप व बुबका निवासी गौरव पर हत्या की धारा 302 सहित अन्य धाराओं के तहत केस चलाया जाएगा।
यह था मामला
पुलिस के मुताबिक ऋषिपाल बजरी सप्लाई का कार्य करता था। आठ नवंबर को वह अंबाला के बराडा में बजरी की सप्लाई लेकर गया था। वहां से लौटते हुए उसे टंगैल से देसी शराब खरीदी थी। शराब पीने के बाद उसकी हालत बिगड़ती गई और उपचार के दौरान मौत हो गई थी।
पुलिस ने मृतक के बेटे मुकेश कुमार की शिकायत पर हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
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