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    Haryana: फिर अटके कुश्ती महासंघ के चुनाव, HC की सुनवाई 25 सितंबर तक हुई स्थगित; अभी लंबा करना होगा इंतजार

    By Jagran NewsEdited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 29 Aug 2023 07:00 AM (IST)

    Haryana पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के चुनाव पर रोक जारी रखते हुए मामले की सुनवाई 25 सितंबर तक स्थगित कर दी है। इस मामले में जवाब दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा जिस पर हाई कोर्ट ने चुनाव पर रोक जारी रखते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। हाई कोर्ट ने 11 अगस्त को चुनाव पर रोक का आदेश जारी किया था।

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    Haryana: फिर अटके कुश्ती महासंघ के चुनाव, HC की सुनवाई 25 सितंबर तक हुई स्थगित

    चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के चुनाव पर रोक जारी रखते हुए मामले की सुनवाई 25 सितंबर तक स्थगित कर दी है।

    सोमवार को सुनवाई के दौरान भारतीय कुश्ती महासंघ ने इस मामले में जवाब दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा, जिस पर हाई कोर्ट ने चुनाव पर रोक जारी रखते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। हाई कोर्ट ने 11 अगस्त को चुनाव पर रोक का आदेश जारी किया था।

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    हरियाणा कुश्ती संघ को हरियाणा ओलिंपिक संघ द्वारा प्राप्त है

    हाई कोर्ट के समक्ष मुख्य विवाद डब्ल्यूएफआई चुनावों के लिए मतदान के अधिकार को लेकर हरियाणा कुश्ती संघ और हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ के बीच है।

    हरियाणा कुश्ती संघ को हरियाणा ओलिंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है, जबकि हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ को डब्ल्यूएफआई द्वारा मान्यता प्राप्त है।

    हाई कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाते हुए कहा था जैसा कि संबंधित पक्षों के वकील का तर्क है कि उन्हें डब्ल्यूएफआई की कार्यकारी समिति के चुनाव के लिए वोट डालने का महत्वपूर्ण अधिकार है, जो 12 अगस्त को होने वाला था, डब्ल्यूएफआई की कार्यकारी समिति के चुनाव पर रोक लगाने का आदेश दिया जाता है।

    25 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है

    याचिकाकर्ता निकाय ने डब्ल्यूएफआई के रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) द्वारा पारित 25 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हरियाणा एमेच्योर कुश्ती एसोसिएशन द्वारा आगामी चुनाव के लिए डब्ल्यूएफआई के चुनावी कॉलेज से नामित प्रतिनिधियों को बाहर करने पर याचिकाकर्ता निकाय की आपत्ति को खारिज कर दिया गया था।

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    याचिकाकर्ता निकाय के वकील ने हाई कोर्ट को सूचित किया कि हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ कभी भी एचओए से संबद्ध नहीं था और डब्ल्यूएफआई के चुनावों में वोट डालने के पात्र होने के लिए, एक एसोसिएशन के राज्य ओलिंपिक संघ के साथ पंजीकृत होना चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य ओलिंपिक संघ ने यह भी माना कि हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ से संबद्ध नहीं है।

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