हरियाणा में महिलाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला, शॉपिंग मॉल और कारखानों में नाइट शिफ्ट में काम करने को हरी झंडी
हरियाणा सरकार ने महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दी है। अब वे शॉपिंग मॉल, कारखानों में रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकती हैं, बशर्ते उनकी लिखित सहमति हो और सुरक्षा, परिवहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों। श्रम विभाग ने आदेश जारी किया है, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने का अवसर मिलेगा। वन अपराधों के लिए सजा भी बढ़ाई गई है।

हरियाणा सरकार ने महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दी (प्रतीकात्मक फोटो)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में महिलाएं अब रात में भी शापिंग माल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कारखानों और प्रोडक्शन यूनिट में काम कर सकेंगी। नियमों में बदलाव किया गया है जिसके तहत महिलाओं को रात सात बजे से सुबह छह बजे के बीच भी काम करने की अनुमति दी जाएगी।
हालांकि इसके लिए महिलाओं की लिखित सहमति के साथ ही उनके लिए सुरक्षा और परिवहन की व्यवस्था, अलग से शौचालय और विश्राम कक्ष तथा सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करनी होगी।
श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। रात की पाली में किसी भी महिला को मातृत्व लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति मिलने से उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत होने का अवसर मिलेगा।
इसके अलावा कारोबारियों को भी अपनी गतिविधियों का विस्तार करने में सुविधा होगी। आदेश के मुताबिक कारखानों और यूनिट्स में यदि महिलाएं रात्रिकालीन शिफ्ट में कार्यरत होंगी तो प्रत्येक शिफ्ट में एक-तिहाई महिला सुपरवाइजर, शिफ्ट इंचार्ज या फोरमैन की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
हरियाणा में अब वन अपराधियों को छह महीने की बजाय एक साल तक जेल हो सकती है। जुर्माना भी 500 रुपये की जगह एक हजार रुपये लगेगा। संशोधित नियमों के अनुसार जुर्माने और सजा की अवधि को दोगुना किया गया है।
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