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    Women's Day Special: हरियाणा में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं हैं? यहां पढ़िए सभी जानकारी

    Updated: Fri, 08 Mar 2024 04:07 PM (IST)

    Women Empowerment schemes 2024 हरियाणा में ऐसी बहुत सी योजनाएं जिन्हें सरकार ने महिलाओं के हितों को संवारने और उनकी तरक्की के लिए प्रदेश में लागू किया हुआ है। इनमें कई ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के उद्यम और कौशल को बढ़ावा देने के संबंध है। आज महिला दिवस है इस अवसर पर हम आपसे इन्हीं योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे।

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    हरियाणा में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काफी कारगर हैं ये योजनाएं

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। साल की प्रत्येक आठ मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। महिलाओं को सशक्त करने और उन्हें समान अवसर प्राप्त कराने के लिए सरकारें बहुत सी योजनाएं भी चलाती हैं। इसी क्रम में आज हम हरियाणा में उन योजनाओं की बात करेंगे। जिन्हें सरकार ने महिलाओं के हित के लिए लागू किया है। आइए, जानते हैं कि वे कौन सी योजनाएं हैं जो हरियाणा की महिलाओं व बेटियों को सशक्त करने के लिए काफी कारगर साबित हुई हैं।

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    लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता

    हरियाणा में लिंग अनुपात में अंसुतलन को देखते हुए साल 2006 में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा उन परिवारों को प्रति परिवार 2750 रुपए प्रति माह की राशि दी जाएगी। इस योजना में केवल बालिकाएं व बच्चे शामिल हैं।

    मातृशक्ति उद्यमिता योजना

    हरियाणा सरकार इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से हरियाणा की स्थायी निवासी महिलाओं/लड़कियों को बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का ऋण दिलवाया जाता है। हालांकि योजना का फायदा लेने के लिए पात्र उम्मीदवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक न हो तथा आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।

    मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना

    कोविड के कारण हुई अनाथ लड़कियों को 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' के अंतर्गत उनकी शादी के लिए 51 हजार रुपये की राशि उनके खातों में जमा की जाती है। राशि विवाह के समय ब्याज सहित महिला को दे दी जाती है।

    हरियाणा महिला समृद्धि योजना

    इस योजना के अंतर्गत मनोहर लाल सरकार उन महिलाएं को 60 हजार का लोन पांच फीसदी की दर्ज से प्राप्त करवाती है जो महिलाएं खुद का रोजगार स्थापित करना चाहती हैं। यह योजना अनुसूचित वर्ग की महिलाओं के लिए है।

    मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना

    पंजीकृत महिला कामगारों के लिए शुरू की गई योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष उनकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय साड़ी, सूट, चप्पल, रेन-कोट, छाता, रब्बड़ मैट्रेस, कीचन के बर्तन एवं स्वास्थ्यप्रद नैपकीन आदि खरीदने के लिए बोर्ड द्वारा 51 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है।

    विधवा पेंशन योजना

    यह योजना साल 2-14 में लागू की गई थी। इस योजना के नियमों में निर्धारित योग्यता मानदंडों के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराधार या निर्जन महिलाओं और विधवा महिलाओं को प्रति माह 1800 रुपए पेंशन दी जाती है। इस योजना के लिए ई दिशा या फिर अटल सेवा केंद्र के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है।

    प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

    इस योजना के तहत गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को 5000 रुपये की राशि तीन किस्तों में दी जाती है।

    उपरोक्त जानकारी हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट द्वारा ली गई हैं....

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