सड़कों पर अब नहीं चल सकेंगे कंडम वाहन, 10 साल पुरानी डीजल की सभी गाड़ियां बंद; NCR के लिए क्या है अलग नियम
हरियाणा सरकार ने राज्य में चलने वाली परिवहन गाड़ियों की अधिकतम उम्र तय कर दी है, जिसका असर बसों, स्कूल वाहनों, टैक्सी और माल वाहक वाहनों पर पड़ेगा। एन ...और पढ़ें

सड़कों पर अब नहीं चल सकेंगे कंडम वाहन। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य में चलने वाली सभी परिवहन गाड़ियों की अधिकतम उम्र तय कर दी है। नए नियमों का सीधा असर बसों, स्कूल वाहनों, टैक्सी, टूरिस्ट बसों और माल वाहक वाहनों पर पड़ेगा। कोई भी गाड़ी उसकी पहली रजिस्ट्रेशन की तारीख से तय सीमा पार होने पर सड़क पर नहीं चलेगी।
आठ अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस संदर्भ में निर्णय लिया गया था। अब परिवहन विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर सात दिन में लोगों व संबंधित पक्षों के आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव टूरिस्ट परमिट वाली गाड़ियों में हुआ है।
एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल और सीएनजी टूरिस्ट वाहन 12 साल तक चल सकेंगे। डीजल टूरिस्ट वाहनों की उम्र 10 साल तय की गई है। एनसीआर से बाहर भी पेट्रोल/सीएनजी वाहनों की उम्र 12 साल ही रहेगी। लेकिन इन एरिया में डीजल टूरिस्ट वाहन भी 12 साल तक चल सकेंगे। स्कूल बसों, रोडवेज और निजी बसों, कांट्रेक्ट कैरिज और गुड्स कैरिज के लिए भी सरकार ने उम्र सीमा तय की है।
15 साल तक चल सकेंगे ये वाहन
पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या क्लीन फ्यूल वाहन 15 साल तक चल सकेंगे। डीजल वाहन (एनसीआर में) 10 साल की उम्र पूरी करने के बाद सड़क पर नजर नहीं आएंगे। एनसीआर से बाहर डीजल वाहनों के लिए भी पंद्रह वर्ष की उम्र तय की गई है। एनसीआर में स्कूल बस या डीजल बसें 10 साल से अधिक नहीं चल सकेंगी।
इसका सबसे अधिक असर स्कूलों पर पड़ेगा क्योंकि उन्हें पुराने वाहनों की जगह सुरक्षित और नए वाहन खरीदने होंगे। इसी तरह टूरिस्ट कंपनियां भी प्रभावी होंगी। उन्हें डीजल फ्लीट को जल्द बदलना पड़ेगा, वरना परमिट नवीनीकरण में दिक्कत होगी। एनसीआर रूट पर चलने डीजल वाल चलाने वाले बस आपरेटरों को भी अब वाहन की उम्र 10 साल होते ही उन्हें सड़कों से हटाना होगा।

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