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    हरियाणा के पलवल में 19 साल की लड़की को 67 साल के बुजुर्ग से हुआ प्‍यार, कर ली शादी, जानें अब क्‍यों पहुंचे हाई कोर्ट

    By Sunil Kumar JhaEdited By:
    Updated: Tue, 03 Aug 2021 08:45 AM (IST)

    अजब प्रेम की गजब कहानी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक अनाेखा केस आया है। हाईकोर्ट में एक बेमेल प्रेमी जोड़ा पहुंचा। हरियाणा की 19 साल की युवती को 67 साल के बुजुर्ग से प्‍यार हो गया और उन्‍होंने शादी कर ली। अब उन्‍होंने हाई कोर्ट से सुरक्षा मांगी है।

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    हरियाणा में 19 साल की युवती को 67 साल के व्‍यक्ति से प्‍यार हो गया । (सांकेतिक फोटो)

    चंडीगढ़, [दयानंद शर्मा]। हरियाणा में अजब प्रेम की गजब कहानी जैसा मामला सामने आया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सोमवार को इस कहानी को चरितार्थ करता एक 'बेमेल' प्रेमी जोड़ा पंहुचा। मामले के अनुसार, 19 साल की एक युवती को 67 साल के व्‍यक्ति से प्‍यार हो गया। दोनों ने शादी कर ली। अब इस प्रेमी जोड़े को अपने परिवार से जान का खतरा लग रहा है। ऐसे में उन्‍होंने सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट से गुहार लगाई है। इस अजीब बेमेल प्रेमी जोड़े को देखकर हाई कोर्ट के जज भी चौंक गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने मामले में तुरंत जांच के आदेश जारी कर दिए।

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    दोनों ने किया था प्रेम विवाह, परिजनों से अपनी जान को बताया खतरा

    मामला हरियाणा के पलवल के एक मुस्लिम प्रेमी जोड़े का है। जानकारी के अनुसार, 19 साल की युवती काे खेती का काम करने वाले 67 साल के व्‍यक्ति से प्‍यार हो गया। इसका पता लड़की के परिवार को चला तो उन्‍होंने इसका विरोध किया। इसके बाद युवती अपने प्रेमी के साथ रहने लगी और दोनों ने निकाह कर लिया। अब दोनों को परिवार से जान को खतरा बता की हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

    हाई कोर्ट ने जांच के दिए आदेश, एसपी पलवल को जांच के दिए आदेश

    दोनों ने हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा कि व विवाह कर एक साथ रहते हैं, लेकिन उनको परिजनों से जान को खतरा है। इसलिए हाई कोर्ट उनकी सुरक्षा के आदेश जारी करे। हाई कोर्ट के जस्टिस जेएस पूरी ने मामले में संदेह जताते हुए कहा कि इस मामले में कुछ छिपाया जा रहा है। कैसे एक 19 साल की लड़की 67 साल के पुरुष से विवाह कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई चीज स्पष्ट नहीं है। मसलन क्या यह पुरुष का पहला विवाह है या एक से ज्यादा। हो सकता है कि इस मामले में लड़की पर कोई दबाव हो।

    हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पलवल के एसपी को आदेश जारी किया कि एक टीम का गठन करें जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हों। यह टीम लड़की को सुरक्षा उपलब्ध करवाए। टीम इस मामले की गहन जांच करे कि पुरुष की यह कौन सी शादी है, इस मामले की पृष्ठभूमि भी जांची जाए व तह तक पहुंचा जाए। पुरूष की पिछले इतिहास की भी जांच की जाए। लड़की को इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर उसके बयान दर्ज करवाए जाएं व उसके बाद एसपी हाई कोर्ट में इस बाबत विस्तृत जवाब दायर करें। हाई कोर्ट ने एसपी को एक सप्ताह के भीतर यह पूरी जांच करने का भी निर्देश दिया है।

    हाई कोर्ट में दिए गए आधार कार्ड के अनुसार पुरूष की जन्मतिथि 1 जनवरी 1953 है। युवती के आधार कार्ड के अनुसार उसकी जन्मतिथि 10 दिसम्बर 2001 है। हाई कोर्ट में दी जनकारी के अनुसार पुरुष खेती का काम करता है और 15,000 रूपये प्रतिमाह कमाता है। लडकी के परिवार वाले इस विवाह के खिलाफ थे। इस बाबत उन्होंने पलवल पुलिस के सामने भी सुरक्षा की गुहार लगाई थी लेेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

    युवती और उसके प्रेमी ने याचिका में कहा है कि दोनों पति-पत्‍नी की तरह रहते हैं। हाई कोर्ट में दिए गए रिकार्ड में भी युवती ने पुरुष का नाम अपने पति के तौर पर दिखाया है। लड़की का कहना है कि उसके परिवार वाले प्रभावशाली है। उनकी सत्ता और पुलिस तक अच्छी पकड़ है और वे उनको जान से मार देंगे। दोनों ने हाई कोर्ट में अपने निकाह का प्रमाण पत्र भी पेश किया , जिसमें सभी गवाह व मेहर की रकम के तौर पर 15 ग्राम सोना लड़की को दिया गया था।