दो दोषियों को उम्रकैद की सजा, पैसों के विवाद में चंडीगढ़ में तैनात रेलवे के तकनीशियन की हत्या की थी
पंचकूला की अदालत ने संदीप हत्याकांड में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पैसों के विवाद में संदीप की हत्या की गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अदालत ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया है जिसकी आधी राशि मृतक के पिता को दी जाएगी।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पैसे के विवाद में रेलवे में तैनात तकनीशियन संदीप की हत्या के मामले में जिला अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों चंडीगढ़ के दरिया के रहने वाले 29 वर्षीय प्रकाश सिंह बिष्ट और हरियाणा के जींद के 25 वर्षीय रोहित उर्फ भुमरा पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
संदीप की पोस्टिंग अंबाला छावनी से चंडीगढ़ हुई थी। 15 जून 2021 की रात करीब 8:45 बजे भोजन करने के बाद संदीप टहलने निकला, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। 19 जून 2021 को स्वजन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और संदेह जताया कि इस मामले में ढाबा चलाने वाले प्रकाश बिष्ट शामिल हो सकता। इसी दौरान दरिया स्थित शराब ठेके के सामने संदीप नाम युवक का शव बरामद हुआ था। शव के सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे और काफी खून बहा हुआ था। पुलिस ने बिष्ट को गिरफ्तार किया।
बिष्ट के खुलासे पर रेलवे यार्ड से हत्या में इस्तेमाल की गई गंडासी बरामद हुई। साथ ही उसके ढाबे से खून से सने कपड़े भी मिले। पुलिस ने होटल रायल प्लाजा, मेन रोड, गांव दरिया की सीसीटीवी फुटेज भी जब्त की, जिसमें संदीप के साथ प्रकाश और रोहित नजर आए। इसके बाद रोहित को गिरफ्तार किया गया और उसके खून से सने कपड़े रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों से बरामद हुए। बयान में पुलिस को बताया कि प्रकाश बिष्ट का संदीप से पैसों को लेकर विवाद था। इसी मुद्दे पर दोनों ने संदीप को बुलाया और शराब पीने के बाद होटल के पास उसकी हत्या की साजिश रची।
अदालत में किए गए सुबूत पेश
लोक अभियोजक आकाश तंवर ने बताया कि आरोपितों की पहचान होटल की सीसीटीवी फुटेज से हुई। रोहित फुटेज में लकड़ी की आयताकार छड़ी और गंडासी लिए नजर आ रहा था, जिनका इस्तेमाल अपराध में हुआ। बरामद हथियारों और कपड़ों पर मानव रक्त भी पाया गया।
अदालत का यह सुनाया आदेश
अदालत ने दोनों आरोपितों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि आरोपितों पर लगाए गए जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि कानून में प्रविधान के मुताबिक अभियोजन पक्ष के गवाह और मृतक संदीप के पिता दयाल चंद को दी जाए।
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