हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान तीन विधेयक किए गए पारित, जीएसटी अधिनियम में संशोधन को मिली मंजूरी
हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें वित्तीय शक्तियों में वृद्धि करने वाला विनियोग विधेयक और जीएसटी अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक शामिल हैं। साथ ही नगरपालिका क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी एक संशोधन विधेयक पारित किया गया। सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का भी निर्णय लिया है जिससे निवासियों को लाभ होगा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को तीन महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2025, हरियाणा मॉल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 तथा हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों के बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2025 शामिल हैं।
मार्च, 2026 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से कुल 4251,04,93,881 रुपये के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने के लिए हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2025 पारित किया गया है। इससे सरकार की वित्तीय शक्तियों में बढ़ोत्तरी होगी। इसके अलावा हरियाणा मॉल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित किया गया।
हरियाणा मॉल और सेवा कर 2017 (अधिनियम) को राज्य सरकार द्वारा मॉल या सेवाओं या दोनों की अंतः राज्य प्रदाय पर कर लगाने और संग्रह के प्रावधान के दृष्टिकोण के साथ अधिनियमित किया गया था। जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का केंद्रीय अधिनियम -सात) के द्वारा केंद्रीय मॉल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों की तर्ज पर हरियाणा मॉल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन का प्रस्ताव है।
इसमें ट्रैक और ट्रेस तंत्र के कार्यान्वयन के लिए अधिनियम की धारा- दो में नए खंड (116क) का रखा जाना ताकि विशिष्ट पहचान अभिव्यक्ति को परिभाषित किया जा संयंत्र या मशीनरी अभिव्यक्ति के स्थान पर संयंत्र और मशीनरी अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की जा सके। इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने में आसानी होगी।
अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिए जुर्माना राशि का दस प्रतिशत पूर्व जमा करने की आवश्यकता का प्रावधान करने के लिए अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (छह) के नियम का प्रतिस्थापित किया जाना। अधिनियम की अनुसूची किी पैराग्राफ आठ में नए खंड (कक) का जोड़ा जाना, जिससे यह तय किया जा सके कि निर्यात या घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए मंजूरी से पहले किसी व्यक्ति को विशेष आर्थिक क्षेत्र या मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र में रखे गए मॉल के प्रदाय को न तो मॉल का प्रदाय और न ही सेवाओं का प्रदाय माना जाएगा।
इसके अलावा हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों के बाहरी क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख- सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2025 पारित किया गया। राज्य के नगरपालिका क्षेत्रों से बाहर स्थित नागरिक सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों में जरूरी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना था।
कुल 684 आवासीय कॉलोनियों को (अनधिकृत) को नियमित करने पर विचार किया गया था। बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान अनधिकृत औद्योगिक कोलोनियों के नियमितीकरण की घोषणा की थी। पिछले दस वर्ष में लगभग 2145 अनधिकृत आवासीय कोलोनियों को भी अधिनियमित किया गया है। अब अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों पर भी इसी प्रकार ध्यान देना होगा।
इसलिए निर्णय लिया है कि यदि कम से कम 50 उद्यमी, जिनकी इकाई कम से कम 10 एकड़ सन्निहित भूमि पर स्थित हैं सामूहिक रूप से एक पोर्टल पर आवेदन करते हैं तो ऐसी सभी औद्योगिक इकाइयों को सभी विभागों द्वारा जाएगा तब तक वैध औद्योगिक इकाइयां माना जाएगा
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