निजी वाहनों में पुलिस कैप रखने वालों की अब खैर नहीं, होगी सख्त कार्रवाई
हरियाणा में अब निजी वाहनों में पुलिस की वर्दी या स्टीकर का इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। डीजीपी ओपी सिंह ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। पुलिस कैप का दुरुपयोग रोकने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेश के अनुसार, पुलिसकर्मी भी निजी वाहनों में पुलिस कैप नहीं रख सकेंगे, उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी।
-1763991195783.webp)
निजी कार में पुलिस कैप रखा तो हरियाणा पुलिस करेगी कार्रवाई। सांकेतिक तस्वीर
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। उन लोगों के लिए यह चेतावनी है, जो अपनी कार के डैश बोर्ड के ऊपर पुलिस की कैप या फिर वाहन में पुलिस का स्टीकर लगाकर चलते हैं। अब पकड़े जाने पर पुलिस उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करेगी।
हरियाणा प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों तथा पुलिस आयुक्तों को पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह की ओर से कार्रवाई करने का निर्देश पत्र जारी किया गया है। पुलिस महानिदेशक का मानना है कि पुलिस की कैप तथा पुलिस का स्टीकर लगा वाहन चलाने वाले रौब दिखाने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। कई बार जांच से बचने के लिए अपराध करने वाले भी कैप का इस्तेमाल करते हैं।
चौराहों पर जांच के लिए खड़े ट्रैफिक पुलिस कर्मी यह सोचकर वाहन नहीं रोकते कि कार चलाने वाला या फिर उसमें सवार महकमे का ही कोई अफसर होगा। पुलिसिंग सिस्टम को सुधारने में लगे डीजीपी का ध्यान ऐसे लोगों की तरफ भी गया है।
उन्होंने निर्देश पत्र में कहा है कि आम लिबास में अगर पुलिस कर्मी या कोई अधिकारी अपने निजी वाहन से सफर कर रहा है तो पुलिस की कैप को वाहन के डैश बोर्ड में नहीं रखेगा। उसके विरुद्ध भी क्षेत्रीय पुलिस कार्रवाई करेगी।
यदि उनके पास किसी व्यक्ति ने ऐसे वाहन की तस्वीर भेज दी, जिसके डैश बोर्ड पर पुलिस कैप रखी हुई तो क्षेत्र के ट्रैफिक अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने में देर नहीं लगाएंगे। डीजीपी ने यह भी कहा कि जांच के नाम पर किसी व्यक्ति को नाहक परेशान भी नहीं किया जाए।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।