हरियाणा में एससी और ओबीसी के छात्रों का इंतजार खत्म, जल्द मिलेगी तीन साल की स्कॉलरशिप
हरियाणा में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को जल्द ही छात्रवृत्ति मिलेगी। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लंबित मामलों को निपटाने का निर्देश दिया है। 2022-23 से 2024-25 तक के मामलों को निपटाने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, और देरी होने पर संबंधित संस्थानों को जिम्मेदार माना जाएगा।

अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के कॉलेज विद्यार्थियाें को जल्द मिलेगी तीन साल की छात्रवृत्ति।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के विद्यार्थियाें को जल्द ही लंबित छात्रवृत्ति मिल जाएगी। सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के साथ ही कॉलेज प्राचार्यों को तुरंत प्रभाव से पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप के लंबित मामले निपटाने का निर्देश दिया गया है।
केंद्र सरकार द्वारा दो योजनाओं के तहत यह पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है।
उच्चतर शिक्षा निदेशालय द्वारी जारी आदेश के मुताबिक वर्ष 2022-23 के मामलों को निपटाने के लिए तीन दिन और 2023-24 के मामलों के लिए सात दिन का समय दिया गया है। 2024-25 के मामलों को निपटाने के लिए दस दिन मिले हैं।
सभी कॉलेजों के नोडल अधिकारियों से कहा गया है कि वे दावों की सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाएं और शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक के लंबित कार्यों का तत्काल निपटान करें। इससे संबंधित छात्रों को बिना किसी देरी के भुगतान किया जा सकेगा।
साथ ही चेतावनी दी गई है कि इस मामले में किसी भी चूक के लिए विश्वविद्यालयों के कुलसचिव और सरकारी सहायता प्राप्त, स्व-वित्तपोषित, शिक्षा एवं विधि महाविद्यालयों के प्राचार्य जिम्मेदार होंगे। यदि निर्धारित समय-सीमा के बाद विभाग को किसी मुकदमे का सामना करना पड़ता है तो संबंधित संस्थान जवाबदेह होंगे और उन्हें अपने खर्च पर भुगतान करना होगा।

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