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    हरियाणा: 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को सरकार देगी नौकरी, रिटायरमेंट तक नहीं हटाए जाएंगे

    Updated: Wed, 10 Dec 2025 03:54 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने 1984 के दंगों से प्रभावित सिख परिवारों को अनुबंध आधार पर नौकरी देने का फैसला किया है। प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को 58 साल की सेवानि ...और पढ़ें

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    1984 के दंगा प्रभावित सिखों को मिलेगी अनुबंध पर नौकरी, सेवानिवृत्ति आयु तक नहीं हटाए जाएंगे।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में वर्ष 1984 के दंगों में प्रभावित हुए सिख परिवारों के सदस्यों को अनुबंध आधार पर नौकरी दी जाएगी। प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी जिसे 58 साल की सेवानिवृत्ति आयु तक हटाया नहीं जा सकेगा। दंगा प्रभावितों को रोजगार के लिए प्रदेश सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति नीति में बड़ा बदलाव किया है।

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    1984 के सिख विरोधी दंगों में हरियाणा में 121 सिख मारे गए थे। इनके परिवारों के एक-एक सदस्य को अनुबंध पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके लिए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने संशोधित पालिसी जारी कर दी है। अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति नीति-2022 में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन के तहत 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए हरियाणा के नागरिकों के परिजनों को अनुकंपा आधार पर अनुबंध रोजगार प्रदान किया जाएगा।

    संशोधित प्रविधानों के अनुसार दंगों में मारे गए व्यक्ति के परिवार का सर्वसम्मति से चिन्हित कोई एक सदस्य हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से अनुबंध नियुक्ति के लिए पात्र होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि घटना हरियाणा में हुई या राज्य से बाहर। ऐसी नियुक्ति एचकेआरएन द्वारा निर्धारित लेवल-1, लेवल-2 अथवा लेवल-3 के तहत उपयुक्त पद पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

    यह भी प्रविधान किया गया है कि भविष्य में यदि उस विभाग में, जहां संबंधित अनुबंध कर्मचारी तैनात है, सभी पद भर जाते हैं तो ऐसे कर्मचारी को समान पदों की मांग (इंडेंट) प्राप्त होने पर किसी अन्य विभाग में समायोजित किया जाएगा। यह समायोजन एचकेआरएन द्वारा संबंधित विभागों के परामर्श से किया जाएगा।

    यदि किसी भी विभाग से ऐसी मांग उपलब्ध नहीं होती है तो एचकेआरएन अपने प्रतिष्ठानों में उपयुक्त पद पर कर्मचारी को समायोजित करेगा। यह संशोधन 30 जून 2022, 26 अक्टूबर 2023 तथा 13 मई 2025 की पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन के रूप में जारी किया गया है।

    सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारियों (नागरिक), विश्वविद्यालयों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने और संशोधित नीति का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।