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Haryana Government Job News Update: हरियाणा के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 55 साल की उम्र तक के अस्‍थायी कर्मचारी हो सकते स्‍थायी

Haryana Government Job News Update हरियाणा के कच्‍चे कर्मचारियों को जल्‍द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। राज्‍य सरकार उनको अस्‍थायी करने की तैयारी कर रही है। राज्‍य में 55 साल की आयु तक के कच्‍चे कर्मचारियों को पक्‍का किया जा सकता है।

By Sunil kumar jhaEdited By: Published: Thu, 04 Feb 2021 12:23 PM (IST)Updated: Thu, 04 Feb 2021 04:55 PM (IST)
हरियाणा के कच्‍चे कर्मचारी पक्‍के किए जा सकते हैं। (सांकेतिक फोटो)

चंडीगढ़, जेएनएन। Haryana Government Job News Update: हरियाणा के कच्‍चे (अस्‍थायी) कर्मचारियों को जल्‍द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इन कर्मचारियों को पक्‍का किया जा सकता है। 55 साल तक की आयु वाले कच्‍चे कर्मचारियों को पक्‍का किया जा सकता है। इसके अलावा, राज्‍य के सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थाओं में एडहाक, अनुबंध, वर्क चार्जड या दैनिक आधार पर लगे कर्मचारियों को सरकारी नौकरियों की भर्ती में आयु सीमा में छूट मिलेगी। जितना समय उन्होंने सरकारी सेवा (ब्रेक पीरियड को छोड़कर) में लगाया होगा, उतना ही समय उनकी आयुसीमा में से घटा दिया जाएगा। इस तरह 55 साल की उम्र तक के कच्चे कर्मचारी भी पक्की नौकरी के लिए पात्र हो जाएंगे।

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सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु रहेगी 42 साल, दिव्यांगों को दस साल की छूट

सामान्य प्रशासन विभाग ने पक्की नौकरियों की भर्ती में आयुसीमा के नियमों में संशोधन के आदेश जारी कर दिए हैं। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए नौकरी के लिए आवेदन की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष रहेगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सेना में रहते अपंग हुए सैनिकों की पत्नियों, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं, अविवाहित महिलाओं और दो साल से पति से अलग रह रही महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी। यानी कि यह लोग 47 साल की उम्र तक नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

दिव्यांगों को आयु सीमा में दस साल की छूट दी गई है। अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग के दिव्यांगों को पांच साल की ओर अतिरिक्त छूट दी जाएगी। रिटायर्ड सैन्य कर्मियों को उनके सेवाकाल में तीन साल और जोड़कर आयु सीमा में छूट मिलेगी।

हरियाणा के मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, सभी उपायुक्तों एवं उपमंडल अधिकारियों (नागरिक) तथा बोर्ड-निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों और सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को पत्र भेजा गया है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

बता दें कि पक्की भर्तियों में कच्चे कर्मचारियों को उनके अनुभव के अनुसार अंक देने की व्यवस्था पहले से लागू है। एक वर्ष के अनुभव का आधा अंक होगा। अगर किसी कर्मचारी का दस वर्ष का अनुभव है तो उसे पांच अंक मिलेंगे। हालांकि अधिकतम सीमा पांच अंकों की ही रखी गई है।

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