हरियाणा: ग्राम सभा की बैठकों में अब सरकार के खर्च पर मिलेगा चाय-नाश्ता, पंचायत विभाग से मिलेंगे इतने हजार रुपये
हरियाणा में अब ग्राम पंचायतों की बैठकों में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों को सरकार चाय-नाश्ता देगी। विकास एवं पंचायत विभाग ने प्रत्येक बैठक के लिए पंचायत को अधिकतम चार हजार रुपये देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह निर्णय हरियाणा पंचायती राज अधिनियम- 1994 की धारा 44 के तहत लिया गया है।

ग्राम सभा की बैठकों में अब सरकार के खर्च पर मिलेगा चाय-नाश्ता। सांकेतिक फोटो
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब ग्राम पंचायतों में होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में शामिल होने वाले सभी प्रतिनिधियों को सरकारी खर्च पर चाय-नाश्ता भी मिलेगा। विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में चाय-नाश्ते के लिए पंचायत को अधिकतम चार हजार रुपये दिए जाएंगे।
विकास एवं पंचायत विभाग के उप निदेशक ने इस संबंध में सभी उपायुक्तों, जिला परिषदों के कार्यकारी अधिकारियों, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, खंड एवं विकास पंचायत अधिकारियों को पत्र भेजा है।
इसमें राज्य सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 44 के प्रविधानों के अधीन ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा की बैठकों में चार हजार रुपये तक चाय-नाश्ता परोसने के लिए अधिकृत किया है।
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