सतलुज-यमुना लिंक नहर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दी बड़ी बात, पंजाब सरकार के खिलाफ की कड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर पर सुनवाई हुई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के खिलाफ की कड़ी टिप्पणी करते हुई सरकार का झूठा और गैर जिम्मेदाराना रवैया उजागर होने की बात कही है। वहीं जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों का स्वागत किया। प्रधान महासचिव ने केंद्र सरकार को मध्यस्ता कर समाधान करने का आग्रह किया है।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। सुप्रीम कोर्ट (Superem Court) में बुधवार को सुनवाई सतलुज-यमुना लिंक नहर (Satluj-Yamuna Link Canal) पर सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार (Punjab Govt) के खिलाफ की कड़ी टिप्पणी। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निर्देश के बाद पंजाब सरकार का झूठा और गैर जिम्मेदाराना रवैया उजागर हो गया है। वहीं जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत किया।
केंद्र सरकार मध्यस्ता कर करे समाधान
जेजेपी के प्रधान महासचिव ने कहा कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिले। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 महीने में मध्यस्ता कर समाधान करने के लिए कहा है। सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर का पानी हरियाणा का हक है और उसको लेकर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
हरियाणा के अतिंम छोर तक मिले पानी- दिग्विजय चौटाला
दिग्विजय चौटाला ने आगे कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को किसी अहंकार में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मांग करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाकर बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन के जरिए नहर का निर्माण करवाया जाए, ताकि हरियाणा के किसानों को अंतिम छोर तक पानी मिले। दिग्विजय चौटाला ने पंजाब सरकार को सलाह देते हुए कहा अभी भी समय है, वह हरियाणा का हक छिनने का प्रयास न करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।