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    Haryana News: छात्रों को आवेदन के सात दिन के अंदर मिलेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उच्च शिक्षा विभाग को जारी हुए आदेश

    Updated: Wed, 07 Aug 2024 10:49 PM (IST)

    हरियाणा (Haryana News) के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक खुशखबरी है उन्हें अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट और प्रोविजनल डिग्री एक निर्धारित समय में मिल सकेगी। इसके अब कॉलेज के छात्रों को सात दिन के भीतर माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल पाएगा जबकि पांच दिनों के बाद प्रोविजनल डिग्री मिल सकेगी। इसकी अधिसूचना मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद द्वारा जारी की गई।

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    सात दिनों में छात्रों को मिल सकेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट (फाइल फोटो)।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में कॉलेज छात्रों को आवेदन के सात दिन के अंदर माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक को पांच दिनों के भीतर प्रोविजनल डिग्री जारी करनी होगी।

    प्रदेश सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत उच्चतर शिक्षा विभाग की चार सेवाओं की समय सीमा अधिसूचित की है। इन सेवाओं में माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री, विस्तृत अंक प्रमाण पत्र (डीएमसी) और ओरिजनल डिग्री शामिल हैं।

    सात दिनों के भीतर देना होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट

    मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने का काम विश्वविद्यालय के सहायक रजिस्ट्रार द्वारा सात दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

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    परीक्षा नियंत्रक को जारी करनी होगी डीएमसी और डिग्री

    यदि किसी छात्र को परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर अपना विस्तृत अंक प्रमाणपत्र (डीएमसी) प्राप्त नहीं होता है तो परीक्षा नियंत्रक को दस दिनों के भीतर डीएमसी आवश्यक जारी करनी होगी। यदि परिणाम घोषित होने के 180 दिनों के भीतर छात्रों को मूल डिग्री प्राप्त नहीं होती है तो परीक्षा नियंत्रक द्वारा दस दिनों के भीतर डिग्री जारी करनी होगी।

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    ऐसे मामलों में जहां शिकायतें उत्पन्न होंगी, रजिस्ट्रार प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और विश्वविद्यालय के कुलपति द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

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