HSSC संशोधित रिजल्ट जारी करने पर योग्यता सूची से बाहर होने वाले क्लर्कों को झटका, HC ने खारिज की याचिका
Haryana News हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का संशोधित रिजल्ट जारी करने पर योग्यता सूची से बाहर होने वाले क्लर्कों को झटका मिला है। शनिवार को हाई कोर्ट ने 1178 क्लर्कों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिकतर की याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले से अधिकतर क्लर्कों को हटाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि अभी हाई कोर्ट का विस्तृत आदेश आना बाकी है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा वर्ष 2019 में विज्ञापित क्लर्क के 4798 पदों की भर्ती का संशोधित रिजल्ट जारी करने के 1178 क्लर्कों को हटाने के सरकार ने आदेश दिए थे। सरकार के इस आदेश को इन क्लर्कों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने पिछले साल याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी।
अधिकतर की याचिका खारिज
शनिवार को हाई कोर्ट ने 1178 क्लर्कों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिकतर की याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले से अधिकतर क्लर्कों को हटाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि अभी हाई कोर्ट का विस्तृत आदेश आना बाकी है। राजपाल व अन्य द्वारा दायर याचिका में हाई कोर्ट को बताया गया कि उन्हें डेढ़ साल नौकरी के बाद नौकरी से निकाला जा रहा है।
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याची पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि वो राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत है। पिछले साल अप्रैल माह में कर्मचारी चयन आयोग ने संशोधित परिणाम जारी कर हटाने के नोटिस जारी कर दिए। याचिका में दलील दी गई कि हटाने के लिए सही तरीके को नहीं अपनाया जा रहा। उनको शो काज नोटिस जारी कर उनका पक्ष भी नहीं सुना जा रहा।
सर्विस नियमों के तहत उनको पक्ष रखने का अधिकार
सर्विस नियमों के तहत उनको पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन उनमें से कई को तो एक दिन का नोटिस जारी कर ही सेवा मुक्त का आदेश जारी कर दिया। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने हटाने के सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा कर नियमों के तहत प्रभावित कर्मचारी का पक्ष सुन कर आदेश पारित करने का आदेश दिया था।
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याद रहे कि हाई कोर्ट ने 25 अप्रैल 2022 को कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 4858 क्लर्क की भर्ती का परिणाम भर्ती परिणाम को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने परिणाम में संशोधन कर नए सिरे से मेरिट तैयार करने का आदेश दिया था।
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