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खेल कोटे के तहत भर्ती 12 डीएसपी को झटका, हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत

हरियाणा में खेल कोटे के तहत नियुक्‍त 12 डीएसपी को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने वरिष्‍ठता क्रम में लाभ देने की उनकी मांगपर राहत नहीं दी।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Thu, 09 Jan 2020 05:45 PM (IST)Updated: Thu, 09 Jan 2020 05:45 PM (IST)
खेल कोटे के तहत भर्ती 12 डीएसपी को झटका, हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत
खेल कोटे के तहत भर्ती 12 डीएसपी को झटका, हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा में खेल कोटा से भर्ती हुए 12 डीएसपी को किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में भी उनको राहत नहीं मिली। इन सभी ने अपनी नियुक्ति के दिन से वरिष्ठता देने की मांग की है, लेकिन सरकार उनको यह लाभ नहीं दे रही। इस मामले में हाई कोर्ट पर सुनवाई हुई है।

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हरियाणा सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि नियमों के अनुसार कंफर्म होने की तिथि से  सीनियरटी लिस्ट में शामिल करने का प्रावधान है। कंफर्म होने से पहले विभाग द्वारा तय ट्रेनिंग व अन्य विभागीय औपचारिकता पुरी करनी होती है। लेकिन खेल कोटा से सीधा भर्ती हुए कुछ डीएसपी द्वारा यह पूरा नहीं किया गया।

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि इन सभी को काम करते हुए कई साल हो चुके हैं। ऐसे में इनको अब कंफर्म कर वरिष्ठता का लाभ दिया जा सकता है, लेकिन सरकार ने नियमों का हवाला देकर ऐसा करने से मना कर दिया। बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले की सुनवाई 12 मई तक स्थगित कर दी।

मामला क्या है

हरियाणा में डीएसपी पद पर तैनात ममता खरब, जोगिंदर शर्मा, गीतिका जाखड़, सरदार सिंह व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर वरिष्ठता क्रम  को चुनौती दी है। याची ने कहा कि वे अपनी खेल प्रतिभा के दम पर सरकार की पॉलिसी के अनुरूप सीधी भर्ती के जरिए डीएसपी बने थे। डीएसपी पद के लिए प्रोबेशन तीन साल का होता है।

याची के वकील ने कहा कि जब कोई सीधी भर्ती से आता है तो वह सीधे तौर पर मंजूर पद की एवज में भर्ती होता है। याचिकाकर्ता लंबे समय से हरियाणा पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें कंफर्म तक नहीं किया गया। वर्तमान में 232 पदों पर 232 डीएसपी कार्यरत हैं और इनमें से याचिकाकर्ता के बाद 131 प्रमोशन के जरिए भर्ती हुए और 36 सीधी भर्ती से।

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वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है जिसके चलते वे वरिष्ठता में पिछड़ रहे हैं। वरिष्ठता जोडऩे का पैमाना डीएसपी के तौर पर कंफर्म होने की तिथि है और ऐेसे में याचिकाकर्ता को कंफर्म न किए जाने के कारण वे पिछड़ रहे हैं। याची ने अपील की कि उनकी नियुक्ति की तिथि से उनका कंफर्म किया जाए ताकि वे प्रमोशन का लाभ पा सके।

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