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    हरियाणा विधानसभा में सात विधेयक पेश, आठ पास; आम लोगों को क्या मिलेगा फायदा?

    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:41 PM (IST)

    हरियाणा विधानसभा में दूसरे दिन सात विधेयक पेश किए गए और आठ पास हुए। अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण अधिनियम, 2024 को संशोधित किया गया। हरियाणा ...और पढ़ें

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    हरियाणा विधानसभा में सात विधेयक पेश। फोटो एक्स

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सात नये विधेयक प्रस्तुत किए गए, जबकि आठ विधेयक चर्चा और बहस के बाद पास कर दिए गए।

    जो नये विधेयक सदन के पटल पर रखे गये, उनमें हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चिता) संशोधन विधेयक, हरियाणा आवास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, हरियाणा आबादी देह (स्वामित्व अधिकारों का निहितीकरण, अभिलेखन और समाधान) विधेयक, हरियाणा दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, हरियाणा अनुसूचित सड़क और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन (संशोधन) विधेयय 2025 और हरियाणा जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2025 शामिल हैं।

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    इसके अतिरिक्त, आठ विधेयक चर्चा उपरांत पास भी किए गए। पास किए गए विधेयकों में श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक, हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक, हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक, हरियाणा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मंतरा देवी तथा श्री केदारनाथ पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक, हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक तथा हरियाणा नगर निकाय विधेयक 2025 शामिल हैं।

    हरियाणा सरकार की ओर से पांच विधायक शहरी निकास मंत्री विपुल गोयल ने पेश किए। हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल अधिनियम, 1991 को संशोधित करने के लिए हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया।

    अधिनियम की धारा आठ की उपधारा (ख) के अनुसार किसी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में नामजद किए जाने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा यदि यह अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित हो चुका है या यदि वह बहरा, गूंगा या संक्रामक कुष्ठ रोग या किसी विषाक्त संक्रामक रोग से पीड़ित है।

    अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण अधिनियम, 2024 संशोधित

    हरियाणा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण अधिनियम,2024 को संशोधित किया गया। हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मंतरा देवी तथा श्री केदारनाथ पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक, 2025 में यही प्रविधान लागू किया गया।

    हरियाणा नगर निगम अधिनियम,1994 को संशोधित करने के लिए हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया। अधिनियम की धारा दो के खंड आठ के उप-खण्ड (क) ’’हैजा, प्लेग, छोटी माता, चेचक, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, आंत्र ज्वर, मस्तिष्क मेरु, तानिका शोथ और रोहिणी’’ को खतरनाक बीमारी परिभाषित किया गया है।

    हरियाणा पंचायती राज अधिनियम,1994 को संशोधित करने के लिए हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया।

    हरियाणा राज्य में नगर निकायों से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने और नगर निकाय मामलों के प्रबंधन में उन्हें व्यापक शक्तियां प्रदान करने के लिए नगर निकायों की स्थापना के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक में संशोधन करने के लिए हरियाणा नगर निकाय विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया गया।

    भारत के संविधान ने शहरी क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी नगर निकायों को सौंपी है तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों की तर्ज पर नगर निकायों को शासन के तीसरे स्तर के रूप में इनकी भूमिका नियत की है।

    राज्य में नगर निकायों का गठन तीन वर्गों अर्थात नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं के अंतर्गत, मुख्यतः जनसंख्या मानदंड तथा अन्य कारकों जैसे जनसंख्या घनत्व, गैर-कृषि गतिविधियां, राजस्व सृजन इत्यादि के आधार पर किया गया है।

    हालांकि जिला मुख्यालयों पर स्थापित नगर निकायों को, उनकी जनसंख्या चाहे कितनी भी हो, नगर परिषद के रूप में नामित किया गया है।