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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 13, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Haryana School Bus: 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा नहीं दौड़ाई जा सकेंगी स्कूल बसें, सख्ती से आदेश का होगा पालन

Published: Sat, 13 Apr 2024 08:36 PM (IST)

Haryana School Bus हरियाणा के महेंद्रगढ़ के कनीना में हुए बस हादसे के बाद अब विभाग ने सख्त रुख अख्तियार ...और पढ़ें

30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा नहीं दौड़ाई जा सकेंगी स्कूल बसें (सांकेतिक)।
30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा नहीं दौड़ाई जा सकेंगी स्कूल बसें (सांकेतिक)।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में कोई स्कूल बस 30 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से नहीं दौड़ाई जा सकेगी। न केवल निजी स्कूलों की बसों, बल्कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को ले जा रहे वाहनों की भी जांच होगी। किसी रूट पर 20 से अधिक छात्र हुए तो रोडवेज की बसें लगाई जाएंगी।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में एक किलोमीटर से अधिक दूर के स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए सरकार के स्तर पर वाहन की व्यवस्था की जाती है।

एक सप्ताह के अंदर देनी होगी रिपोर्ट

निर्देशों में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी परिवहन विभाग के साथ मिलकर छात्रों के लिए लगाए गए ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, कार, वैन, जीप, मिनी बस और बसों सहित अन्य वाहनों की जांच सुनिश्चित कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दें। स्कूल प्रबंधन समितियां सुनिश्चित करेंगी कि वाहन चालक पूरी तरह प्रशिक्षित हो। वह नशा न करता हो और पूरी तरह बेदाग हो।

अधिकारी सख्ती से पालन करवाएंगे निर्देश

महेंद्रगढ़ के कनीना में हुए बस हादसे के बाद बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं जिनमें छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा बसों और ड्राइवरों की उचित निगरानी नहीं की जाती है। इस कारण छात्रों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। ऐसे में सभी जिलों में पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, आरटीए सचिव, जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी आदेशों का सख्ती से पालन करवाएंगे।

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