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    Haryana Traffic Challan New Rule : हरियाणा में ट्रैफिक चालान में जुर्माना राशि घटेगी, जानें किन धाराओं में मिली छूट

    By Sunil Kumar JhaEdited By:
    Updated: Wed, 16 Jun 2021 03:24 PM (IST)

    Haryana Traffic Challan New Rule ह‍रियाणा सरकार ने राज्‍य के लोगों को ट्रैफिक नियमों के उल्‍लंघन पर लगने वाले जुर्माने में बडी राहत दी है। राज्‍य कैबिनेट ने परिवहन के प्रस्‍ताव पर यातायात नियमों के पांच तरह के उल्‍लंघन पर जुर्माने की राशि घटा दी है।

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    हरियाणा सरकार ने ट्रैफिक चालान में छूट दी है। (फाइल फोटो)

    चंडीगढ़, जेएनएन। Traffic Challan: हरियाणा सरकार ने राज्‍य के वाहन से चलने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। राज्‍य सरकार से यातायात नियमों (Traffic Rules) के उल्लंघन पर केंद्र सरकार द्वारा तय जुर्माने की में कमी करने का फैसला किया है। मनोहरलाल सरकार ने ट्रैफिक नियमों के पांच तरह के उल्‍लंघन के लिए लगने वाले जुर्माने की राशि में छूट दी है। इसके साथ ही राज्‍य में अब कार्मशियल वाहनाें का पंजीकरण (Commercial vehcles) भी सरकार ने आसान कर दी है।

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    ट्रक-बस सहित सभी कामर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ आसान, अब डीलरों के माध्‍यम से होगा

    हरियाणा में अब निजी वाहनों की तर्ज पर बस, ट्रक और टैंपू सहित अन्य व्यावसायिक (कामर्शियल) वाहनों का पंजीकरण भी डीलर करेंगे। इससे ट्रांसपोर्टरों और अन्य वाहन मालिकों को अपने वाहनों के पंजीकरण के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) सचिव के कार्यालयों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे।

    परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हुई मंत्रिमंडल की बैठक पर मुहर लगा दी गई है। इसके मुताबिक पूरी तरह से निर्मित व्यावसायिक वाहनों की खरीद के दौरान ही संबंधित डीलर रजिस्ट्रेशन फीस वसूल करेगा और उसे सरकारी खजाने में भेज देगा। सभी दस्तावेज आनलाइन अपलोड किए जाएंगे और वहीं पर नंबर प्लेट और आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) मिल जाएगा।

    यह प्रक्रिया पूरी तरह आनलाइन होगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान करने के लिए नियमों में बदलाव कर नान ट्रांसपोर्ट व्हीकल शब्द की जगह व्हीकल्स (वाहन) शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अधिसूचना जारी होते ही पंजीकरण शुरू कर दिया जाएगा।

    यातायात नियम तोड़ने के पांच तरह के मामलों में जुर्माने में कमी

    मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए सभी तरह के चालान मौके पर ही भरने की सुविधा दी गई है। इन चालान को भरने के लिए किसी दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। परिवहन महकमे ने ट्रैफिक नियमों में पांच तरह के उल्लंघन के मामलों में चालान राशि कम करने का निर्णय भी लिया है।

    इसके तहत मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184, 190 (2), 192, 194 (1ए) और 194 (एफ) शामिल है जिसमें जुर्माना राशि केंद्र की तरफ से तय राशि से कम की जाएगी। धारा 184 में खतरनाक ड्राइविंग, वाहन चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग, टीवी-वीडियो देखना शामिल है। धारा 190 (2) में ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण, 192 में ओवरलोडिंग, 194 (1ए) में ओवर साइज वाहन और 194 (एफ) में प्रतिबंधित जोन में हार्न का प्रयोग करना शामिल है।

    मौके पर जमा कर सकेंगे चालान राशि, कई महकमों के अफसरों से चालान करने की शक्तियां वापस ली गई

    मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सिर्फ जिला प्रशासन, परिवहन विभाग के अधिकारी और पुलिस अधिकारी ही चालान कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने पहले दूसरे विभागों के अधिकारियों को भी चालान करने को शक्तियां दी थी, मगर अब इसे वापस ले लिया गया है।

    ये अफसर कर सकेंगे चालान

    मोटर वाहन विभाग का पुनर्गठन किया गया है और इसके तहत विभिन्न अफसरों को चालान करने की पावर दी गई है। इनमें परिवहन आयुक्त, परिवहन महानिदेशक, निदेशक, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला उपायुक्त, अतिरिक्त/संयुक्त परिवहन आयुक्त, अतिरिक्त/संयुक्त परिवहन निदेशक, एसडीएम, आरटीए सचिव, सिटी मजिस्ट्रेट, रोडवेज महाप्रबंधक, फ्लाइंग स्क्वायड अफसर, यातायात प्रबंधक, मोटर व्हीकल अफसर (एनफोर्समेंट), मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एनफोर्समेंट), आरटीए सहायक सचिव शामिल हैं जो मोटर वाहन विभाग के अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। पुलिस विभाग के एएसआइ रैंक से ऊपर के अफसरों को भी शहरों और कस्बों के बाहर चालान अधिकारी माना जाएगा।

    जानें ट्रैफिक कानूनों के किन धाराओं में घटा जुर्माना -

    धारा 184 :  खतरनाक ड्राइविंग करना, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग और टीवी और वीडियाे देखना। 

    धारा 190 (2) : ध्‍वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण।

    धारा 192 : वाहन में ओवरलोडिंग।

    धारा 194 (1ए) :  ओवर साइज वाहन।

    धारा 194 (एफ) : प्रतिबंधित जोन में वाहन का हार्न बजाना।