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    पंजाब और हरियाणा HC का आदेश, हरियाणा के गृह विभाग के सचिव को अनुशासनात्मक कार्रवाई का पूरा अधिकार

    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:00 PM (IST)

    पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा के गृह विभाग के सचिव को डीजीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि एसपी और अन्य अधिकारी गृह सचिव के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। यह फैसला 2001 के डबवाली हिरासत हिंसा प्रकरण से जुड़ा है।

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    पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि हरियाणा के गृह विभाग के सचिव को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तथा अन्य अधीनस्थ अधिकारियों पर अनुशासनात्मक मामलों में कार्रवाई के लिए सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हैं।

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    कोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस अधीक्षक (एसपी) और अन्य अधिकारी गृह सचिव के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं और उन्हें अनदेखा या रद करने का कोई अधिकार नहीं है। यह फैसला जस्टिस जगमोहन बंसल ने दिया। मामला 2001 के डबवाली (सिरसा) हिरासत हिंसा प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों पर बंदी को पीटने, अवैध रूप से हिरासत में रखने और झूठे दस्तावेज बनाने के आरोप लगे थे।

    वर्ष 2012 में निचली अदालत ने उन्हें मामूली धाराओं में दोषी ठहराया और तीन साल की सजा सुनाई। इसके बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि कुछ दोषियों की सजा को गृह विभाग ने बदलते हुए बर्खास्तगी की जगह अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर दी थी।

    सेवा से बर्खास्त याचिकाकर्ता कृष्ण कुमार और बलवती ने तर्क दिया कि उनके साथ असमान व्यवहार हुआ, जबकि उनके सह-अभियुक्तों को राहत मिल चुकी थी। इस पर हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि डीजीपी के आदेशों की समीक्षा, संशोधन या निरस्तीकरण का अधिकार राज्य सरकार और गृह विभाग को ही है।

    अदालत में दाखिल हलफनामे में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) डॉ. सुमिता मिश्रा ने भी कहा कि नियमों के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह पुलिस अधिकारियों को दी गई सजा की समीक्षा करे और उसे बढ़ाए, घटाए या रद करे, यह व्यवस्था दशकों से चली आ रही है।

    जस्टिस बंसल ने टिप्पणी की कि एसपी गृह सचिव के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। दरकिनार करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही नियमों में लिखा है कि जेल की सजा पाए पुलिस अधिकारी बर्खास्त किए जाएंगे, परंतु सुप्रीम कोर्ट के फैसले बताते हैं कि हर मामले में स्वचालित बर्खास्तगी जरूरी नहीं।

    हाई कोर्ट ने कहा कि अपराध की प्रकृति, को देखते हुए कभी-कभी अधिकारियों को बर्खास्तगी की बजाय अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाती है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं कृष्ण कुमार और बलवती की बर्खास्तगी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदलने और सभी परिणामी लाभ देने का आदेश दिया है, हालांकि उनकी आपराधिक अपील लंबित है।