हरियाणा: खेल राज्य मंत्री के चुनाव के खिलाफ याचिका पर 26 अगस्त को होगी सुनवाई, धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप
हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने पलवल विधानसभा चुनाव को चुनौती दी है। उन्होंने भाजपा के विजयी उम्मीदवार गौरव गौतम पर भ्रष्ट आचरण और धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। दलाल ने अदालत से गौरव गौतम के चुनाव को रद्द करने और उन्हें छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल द्वारा पलवल विधानसभा सीट के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की जस्टिस अर्चना पुरी ने सुनवाई 26 अगस्त को तय की है। चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार करण सिंह दलाल द्वारा भाजपा के विजयी उम्मीदवार गौरव गौतम के खिलाफ यह चुनाव याचिका दायर की गई है।
गौरव गौतम इस समय हरियाणा की भाजपा सरकार में खेल राज्य मंत्री हैं। करण दलाल ने अपने वकील मोहन जैन के माध्यम से दायर याचिका में गौरव गौतम पर चुनाव के दौरान 'भ्रष्ट आचरण' करने का आरोप लगाया गया है और उनके चुनाव को रद करने की मांग की है।
याचिका में दावा किया गया है कि गौरव गौतम ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रविधानों का उल्लंघन करते हुए मतदाताओं को प्रभावित किया तथा धर्म और धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग किया। दलाल ने अपनी याचिका में कई घटनाओं का जिक्र किया है, जो उन्होंने अपने आरोपों को पुष्ट करने के लिए बताई हैं। इन घटनाओं में धार्मिक कार्यक्रमों में भागीदारी और धर्म के नाम पर सीधे वोट मांगना शामिल है।
करण दलाल की याचिका के अनुसार 12 सितंबर 2024 को गौरव गौतम ने पलवल के देव नगर में आयोजित एक ''भागवत गीता कथा'' कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आरोप है कि इस मंच से उन्होंने सनातन धर्म का हवाला देते हुए मतदाताओं से वोट मांगे जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है।
इसी तरह की एक घटना 19 सितंबर 2024 को ब्राह्मण धर्मशाला पलवल में हुई, जहां ''खाटू श्याम बाबा'' को समर्पित धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें गौरव गौतम और उनके समर्थकों ने भाग लिया।
करण दलाल का आरोप है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य धर्म के नाम पर वोट हासिल करना था। याचिका में एक प्रमाण के रूप में 25 सितंबर 2024 को प्रकाशित एक खबर का उल्लेख किया गया है। इस खबर में बताया गया था कि गौरव गौतम के खिलाफ धर्म और दुश्मनी की भावना भड़काने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भी जारी किया था।
याचिका के अनुसार यह सभी आरोप इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चुनाव के दौरान नियमों की अनदेखी की गई। करण दलाल ने अदालत से गौरव गौतम के चुनाव को तत्काल प्रभाव से रद करने का अनुरोध किया है।
इसके अलावा, उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8-ए के तहत गौरव गौतम को अगले छह साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने की भी मांग की है।
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