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    हरियाणा में परिवार सुरक्षा न्यास दिलाएगा व्यापारियों व कर्मचारियों को बीमा राशि, जल्द शुरू होगा पोर्टल

    By Kamlesh BhattEdited By:
    Updated: Mon, 22 Aug 2022 05:31 PM (IST)

    हरियाणा में परिवार सुरक्षा न्यास व्यापारियों को बीमा सुरक्षा देगा। इसका पोर्टल व्यापारियों के लिए जल्द शुरू हो जाएगा। सफाई कर्मचारियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं तथा फायरमैन सीवरमैन लाइनमैन और सहायक लाइनमैन की मौत पर भी आर्थिक सहायता मिलेगी।

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    परिवार सुरक्षा न्याय की बैठक के दौरान मुख्य सचिव संजीव कौशल। फोटो डीपीआर

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही बीमा योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब लोगों को यहां-वहां नहीं भटकना पड़ेगा। परिवार सुरक्षा न्यास व्यापारियों और कर्मचारियों सहित अन्य वर्गों को मौत या नुकसान की स्थिति में बीमा राशि दिलाएगा। व्यापारियों के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड द्वारा पोर्टल विकसित किया गया है, जो जल्द ही लांच किया जाएगा।

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    मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई परिवार सुरक्षा न्यास की प्रबंधक समिति की पहली बैठक में नौ प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत सभी कच्चे-पक्के सफाई कर्मचारियों को दुर्घटना के दौरान मुत्यु होने पर पांच लाख रुपये की सहायता दी जाती है।

    खतरे में काम करने वाले ग्रुप सी एवं डी श्रेणी के कर्मचारियों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये की सहायता का प्रविधान है। इनमें फायरमैन, सीवरमैन, लाइनमैन तथा सहायक लाइनमैन शामिल हैं।

    मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत छोटे व्यापारियों को दुर्घटना में मृत्यु होने या दिव्यांग होने पर पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है। हालांकि इसके लिए व्यापारियों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते हुए प्रति लाख 10 रुपये की दर से प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

    व्यापारी का सामान चोरी होने और आग लगने से नुकसान पर भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की मृत्यु होने पर उनके परिवारों को तीन लाख रुपये तक की बीमा सहायता दी जाएगी।