हरियाणा में परिवार सुरक्षा न्यास दिलाएगा व्यापारियों व कर्मचारियों को बीमा राशि, जल्द शुरू होगा पोर्टल
हरियाणा में परिवार सुरक्षा न्यास व्यापारियों को बीमा सुरक्षा देगा। इसका पोर्टल व्यापारियों के लिए जल्द शुरू हो जाएगा। सफाई कर्मचारियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं तथा फायरमैन सीवरमैन लाइनमैन और सहायक लाइनमैन की मौत पर भी आर्थिक सहायता मिलेगी।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही बीमा योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब लोगों को यहां-वहां नहीं भटकना पड़ेगा। परिवार सुरक्षा न्यास व्यापारियों और कर्मचारियों सहित अन्य वर्गों को मौत या नुकसान की स्थिति में बीमा राशि दिलाएगा। व्यापारियों के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड द्वारा पोर्टल विकसित किया गया है, जो जल्द ही लांच किया जाएगा।
मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई परिवार सुरक्षा न्यास की प्रबंधक समिति की पहली बैठक में नौ प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत सभी कच्चे-पक्के सफाई कर्मचारियों को दुर्घटना के दौरान मुत्यु होने पर पांच लाख रुपये की सहायता दी जाती है।
व्यापारियों के हितों की रक्षा के दृष्टिगत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना चलाई जा रही है – मुख्य सचिव
— Chief Secretary Haryana (@csharyana) August 22, 2022
खतरे में काम करने वाले ग्रुप सी एवं डी श्रेणी के कर्मचारियों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये की सहायता का प्रविधान है। इनमें फायरमैन, सीवरमैन, लाइनमैन तथा सहायक लाइनमैन शामिल हैं।
श्री कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुरूप उपरोक्त योजनाओं को सुव्यवस्थित ढंग से लागू करने के लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य विभागों द्वारा चलाई जा रही बीमा योजनाओं को एक छत के नीचे लाकर इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।
— DPR Haryana (@DiprHaryana) August 22, 2022
मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत छोटे व्यापारियों को दुर्घटना में मृत्यु होने या दिव्यांग होने पर पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है। हालांकि इसके लिए व्यापारियों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते हुए प्रति लाख 10 रुपये की दर से प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
व्यापारी का सामान चोरी होने और आग लगने से नुकसान पर भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की मृत्यु होने पर उनके परिवारों को तीन लाख रुपये तक की बीमा सहायता दी जाएगी।
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